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SC ने नामंजूर की याचिका, जयललिता की बेटी होने का किया था दावा

aman
By aman
Published on: 27 Nov 2017 10:14 AM GMT
SC ने नामंजूर की याचिका, जयललिता की बेटी होने का किया था दावा
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SC ने नामंजूर की याचिका, जयललिता की बेटी होने का किया था दावा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 नवंबर) को अमरुथा नामक महिला की एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अमरुथा ने दिवंगत जे.जयललिता की जैविक बेटी होने का दावा किया था।

याचिकाकर्ता ने जयललिता के शरीर को कब्र से निकालकर और उसकी डीएनए जांच कर मातृत्व के संबंध की जांच का आग्रह किया था। लेकिन, न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने उसे अपनी अर्जी के साथ मद्रास हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी।

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अमरुथा ने कहा, उसके पालक माता-पिता ने उसे 1982 में गोद लिया था। अमरुथा के दत्तक माता-पिता जयललिता की बहन व जीजा हैं। उसका दावा है कि वह जयललिता की जैविक बेटी है और इसे उसके दत्तक पिता ने मरने से पहले उसे बताया था।

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अमरुथा ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वह 'उसकी मां' के शरीर को निकालने का आदेश दे, जिससे कि परिवार जयललिता का पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार कर सके।

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आईएएनएस

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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