×

Supreme Court: झारखंड सीएम को SC से राहत, हेमंत सोरेन ने कहा सत्यमेव जयते

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर हेमंत सोरने के खिलाफ दाखिल की गईं जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

Jugul Kishor
Published on: 7 Nov 2022 6:45 AM GMT (Updated on: 7 Nov 2022 7:25 AM GMT)
Supreme Court
X

झारखंड CM सोरेन को SC से राहत

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 नवंबर 2022) को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर हेमंत सोरने के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दायर की गयी जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने ट्वीट करते हुये लिखा ''सत्यमेव जयते।''

बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर शिवशंकर शर्मा द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। दायर की गयी याचिका को झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय ने इस याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। 17 अगस्त को इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

झारखंड हाइकोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लेने के बाद में सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कहते हुये याचिका को खारिज कर दिया कि दायर की गयी याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं, क्योंकि इस याचिका में किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या ED सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए। कोर्ट ने ED पर बड़े सवाल उठाए और कहा, आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो कार्रवाई करिए। यदि आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों है? पहली नजर किसी के खिलाफ दायर की गयी याचिका के साथ में पर्याप्त सबूत होने चाहिये।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

Next Story