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Supreme Court: केंद्र सरकार को झटका, SC ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल विस्तार अवैध बताया

Supreme Court: प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार को तीसरी बार कार्यकाल विस्तार देने पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख के कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है।

Jugul Kishor
Published on: 11 July 2023 9:03 AM GMT (Updated on: 11 July 2023 9:44 AM GMT)
Supreme Court: केंद्र सरकार को झटका, SC ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल विस्तार अवैध बताया
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सुप्रीम कोर्ट (सोशल मीडिया)

Supreme Court: प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार कार्यकाल विस्तार देने पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख के कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस इस पोस्ट पर 31 जुलाई 2023 तक बने रह सकते हैं।

जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय की पीठ ने कहा कि मिश्रा का कार्यकाल विस्तार 2021 के सुप्रीम कोर्ट के डिविजन बेंच के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें कोर्ट ने मिश्रा को नवंबर 2021 के बाद कार्यकाल विस्तार नहीं देने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक ईडी प्रमुख के पद पर बने रह सकते हैं, तब केंद्र सरकार को दूसरी विकल्प तलाशना होगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई के बाद दफ्तर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संजय मिश्रा को 22 नवंबर के बाद सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज संजय कुमार के कार्यकाल विस्तार को यदि अवैध न ठहराता तो उनका सेवा विस्तार नवंबर 2023 तक चलता।

कौन हैं ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा

प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मिश्रा को आर्थिक मामलों का जानकार माना जाता है। मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। संजय कुमार मिश्रा दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर भी रह चुके हैं।

मिश्रा को तीन बार दिया गया सेवा विस्तार

संजय कुमार मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को दो साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने मिश्रा को दूसरी बार 17 नवंबर 2021 से 17 नवंबर 2022 तक का सेवा विस्तार दे दिया। तीसरा सेवा विस्तार 18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक के लिए दिया गया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

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