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महंगी पड़ी बगावत: जस्टिस कर्णन को SC ने सुनाई 6 महीने की सजा, आज होंगे गिरफ्तार!

aman
By aman
Published on: 9 May 2017 6:07 AM GMT
महंगी पड़ी बगावत: जस्टिस कर्णन को SC ने सुनाई 6 महीने की सजा, आज होंगे गिरफ्तार!
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महंगी पड़ी बगावत: जस्टिस कर्णन को SC ने सुनाई 6 महीने की सजा, आज होंगे गिरफ्तार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर सहित अन्य जजों के खिलाफ बगावती तेवर अपनाना कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्णन को भारी पर गया। बड़ी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को अदालत, न्यायिक प्रक्रिया और पूरी न्याय व्यवस्था की अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है।

बता दें, कि जस्टिस कर्णन भारतीय न्यायिक प्रणाली इतिहास में पहले ऐसे जज होंगे, जिन्हें पद पर रहने के दौरान जेल भेजे जाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का तुरंत पालन हो। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के बयानों को मीडिया में प्रकाशित किए जाने पर भी रोक लगा दी है।

चीफ जस्टिस सहित 7 अन्य जजों को सुनाई थी सजा

इससे पहले, जस्टिस सी एस कर्णन ने सोमवार (08 मई) को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 7 अन्य जजों को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने शीर्ष अदालत के 7 जजों की बेंच के सदस्यों के नाम लिए, जिनमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस कुरियन जोसफ हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। उनके न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज पर रोक लगा दी गई थी।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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