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Supreme Court: प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, पीछे हटाने का कोई आदेश नहीं, किसानों के समर्थन में बोला सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: शम्भू बॉर्डर पर पिछले कुछ महीनों से चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

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Newstrack Network
Published on: 13 Dec 2024 2:10 PM IST (Updated on: 13 Dec 2024 3:46 PM IST)
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Supreme Court: दिल्ली के शम्भू बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनको रोकने के लिए कई बार पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई है। आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसानों को हटाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए गठित की गई समिति पर भी कई सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि उनका काम काफी धीरे हो रहा है। ऐसे में हम किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को गलत नहीं कह सकते हैं। यह अलग बात है कि उनके प्रदर्शन की वजह से ही राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शम्भू बॉर्डर से किसानों को हटाने के संबंध में कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन गलत नहीं है। इसके अलावा आज कोर्ट ने राज्य सरकारों से किसानों पर बल प्रयोग न करने की अपील की है। किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें यह पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए कि एक रिपोर्ट आती है, और हम विशेषज्ञ बन जाते हैं और निर्देश जारी करना शुरू कर देते हैं। हम सभी हितधारकों से जांच करने के लिए कहेंगे और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

किसान नेता का अनशन ख़त्म करवाए सरकार

आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक न्यूज़ पेपर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह जो 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो सीनियर सिटीजन है। कोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें।



Sonali kesarwani

Sonali kesarwani

Content Writer

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