×

तीन तलाक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बहुविवाह और निकाह हलाला की भी होगी समीक्षा

aman
By aman
Published on: 15 May 2017 12:59 PM IST
तीन तलाक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बहुविवाह और निकाह हलाला की भी होगी समीक्षा
X
तीन तलाक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बहुविवाह और निकाह हलाला की भी होगी समीक्षा

नई दिल्‍ली: तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार (15 मई) को एक बार फिर ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा, कि 'आगे बहुविवाह और निकाह हलाला की भी समीक्षा होगी।' सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से इसकी मांग की थी।

बता दें, कि तीन तलाक केस में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ के सामने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा, कि 'हमारे पास सीमित समय है, अागे इसकी समीक्षा होगी।'

ये भी पढ़ें ...तीन तलाक: SC में सुनवाई शुरू, कहा- जरूरत पड़ी तो निकाह हलाला पर भी होगी सुनवाई

..तो हम क्यों नहीं खत्म कर सकते तीन तलाक?

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 'अगर ईरान, सऊदी अरब, इराक, मिस्र, लीबिया और सूडान जैसे देश तीन तलाक जैसे कानून को खत्म कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने तीन तलाक को एकतरफ़ा बताया।

ये भी पढ़ें ...तीन तलाक: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-..तो बताएं, दूसरे देशों में कैसे खत्‍म हुई यह प्रथा

पीठ तीन तलाक की वैधानिकता पर कर रही विचार

कोर्ट ने केंद्र से सोमवार को अपना पक्ष रखने को कहा था। अभी तक कोर्ट में दलीलें रखने वाले सभी पक्षों ने एक साथ तीन तलाक बोलने की व्यवस्था को खत्म करने की पैरवी की है। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ तीन तलाक की वैधानिकता पर विचार कर रही है।

ये भी पढ़ें ...तीन तलाक पर SC की सुनवाई से पहले मुस्लिम महिलाओं ने 100 बार किया हनुमान चालीसा का पाठ

केंद्र तीन तलाक की प्रथा का विरोध करती है

इससे पहले 11 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, कि वह तीन तलाक की प्रथा का विरोध करती है और महिला समानता व लैंगिग न्‍याय के लिए लड़ना चाहती है। हालांकि, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्‍बल ने कहा, कि 'तीन तलाक का मामला मुस्लिम बोर्ड के अंतर्गत आता है, इसलिए उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्‍तक्षेप नहीं करना चाहिए।'

ये भी पढ़ें ...मोदी बोले : तीन तलाक मुद्दे पर सुधार की शुरुआत करें मुस्लिम नेता

जेठमलानी बोले- तीन तलाक असंवैधानिक है

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी भी तीन तलाक की एक पीड़िता की ओर से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा, कि 'संविधान के अनुच्छेद- 14 और 15 सभी नागरिकों को बराबरी का हक देता है। इसकी रोशनी में तीन तलाक असंवैधानिक है।' राम जेठमलानी ने दावा किया कि वो बाकी मजहबों की तरह इस्लाम के भी छात्र हैं। उन्होंने हजरत मोहम्मद को ईश्वर के महानतम पैगंबरों में से एक बताया और कहा, कि उनका संदेश तारीफ के काबिल है।

aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story