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Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी की याचिका पर SC में 21 जुलाई को सुनवाई, सूरत कोर्ट ने सुनाई है दो साल की सजा
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। राहुल गांधी की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी।
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राहुल गांधी की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। राहुल गांधी द्वारा याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
राहुल गांधी के लिए 21 जुलाई का दिन बेहद अहम
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए 21 जुलाई का दिन बेहद अहम होने वाला है। अगर, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने का भी उनका रास्ता साफ हो जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी और वह लोकसभा का चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाएगें।
सूरत कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
बता दें कि राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी करने के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, हालांकि उन्हे कुछ देर बाद ही जमानत मिल गई थी। इस मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
राहुल गांधी को को किस बयान पर मिली थी सजा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम एक है। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवया था। पूर्णेश मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम समुदाय के लोंगों को अपमानित करने का काम किया है।