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SC ने AIMPLB से पूछा- महिला को तीन तलाक स्वीकार ना करने का अधिकार दिया जा सकता ?

कोर्ट ने (एआईएमपीएलबी) से पुछा की "क्या ये मुमकिन है, कि हम महिला को ये अधिकार दिए जाए कि वो तुरंत तौर पर दिए गए तलाक को स्वीकार ना करें।

sujeetkumar
Published on: 17 May 2017 6:32 AM GMT
SC ने AIMPLB से पूछा- महिला को तीन तलाक स्वीकार ना करने का अधिकार दिया जा सकता ?
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार (17 मई) को तीन तलाक के मामले पर सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) से पूछा कि क्या महिलाओं को निकाह के लिए अपनी सहमति देने से पहले यह अधिकार दिया जा सकता है कि तीन तलाक से शादी तोड़ने को वह नकार दे।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुशंसा की कि निकाहनामे में यह शर्त जोड़ी जा सकती है कि शौहर तीन तलाक देकर शादी नहीं तोड़ सकता।

पीठ ने एआईएमपीएलबी से पूछा कि क्या यह संभव है और क्या काजी उनकी अनुशंसा पर अमल करेंगे? प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप इस विकल्प को निकाहनामा में शामिल कर सकते हैं और महिलाओं को निकाह के लिए सहमति देने से पहले तीन तलाक को नामंजूर करने का अधिकार दे सकते हैं।

शादी खत्म करने वाले पुरुषों का बहिष्कार

इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ हातिम मुछल ने कहा कि काजी एआईएमपीएलबी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालांकि, मुछल ने हाल ही में लखनऊ में हुए एआईएमपीएलबी के सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव का जिक्र किया, जिसमें बोर्ड ने समुदाय से तत्काल तीन तलाक से अपनी शादी खत्म करने वाले पुरुषों का बहिष्कार करने को कहा। ये सम्मेलन 14 अप्रैल, 2017 को हुआ था। अधिवक्ता ने कहा कि वे अदालत की अनुशंसा पर विचार करेंगे।

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‘गुनाह और आपत्तिजनक’ प्रथा

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि तीन तलाक एक ‘गुनाह और आपत्तिजनक’ प्रथा है, फिर भी इसे जायज ठहराया गया है और इसके दुरुपयोग के खिलाफ समुदाय को जागरूक करने का प्रयास जारी है।

वहीं सीनियर वकील यूसुफ हातिम मनचंदा ने कोर्ट से तीन तलाक के मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा, क्योंकि यह आस्था का मसला है और इसका पालन मुस्लिम समुदाय 1,400 साल पहले से करते आ रहा है, जब इस्लाम अस्तित्व में आया था।

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समुदाय को जागरूक करने का प्रयास जारी

तीन तलाक एक ‘गुनाह और आपत्तिजनक’ प्रथा है, फिर भी इसे जायज ठहराया गया है और इसके दुरुपयोग के खिलाफ समुदाय को जागरूक करने का प्रयास जारी है। एआईएमपीएलबी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य मनचंदा ने ये सुझाव पांच जजों की संवैधानिक पीठ को तब दिया, जब पीठ ने उनसे पूछा कि तीन तलाक को निकाह नामा से अलग क्यों किया गया और तलाक अहसान और हसन को अकेले क्यों शामिल किया गया।

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सिब्बल ने कहा- राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और यह आस्था का मामला

एआईएमपीएलबी की तरफ से ही पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और यह आस्था का मामला है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उसी तरह, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी आस्था का विषय है और कोर्ट को इस पर सवाल उठाने से बचना चाहिए।

सिब्बल पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के समक्ष अपनी दलील पेश कर रहे थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर शामिल हैं, जो तीन तलाक की संवैधानिक मान्यता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।

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