TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में अब नहीं छलकेंगे जाम, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश वापस लेने से किया इनकार

aman
By aman
Published on: 1 April 2017 5:05 AM IST
हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में अब नहीं छलकेंगे जाम, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश वापस लेने से किया इनकार
X

नई दिल्ली: नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शनिवार (1 अप्रैल) से शराब की दुकानें नहीं खुल पाएंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि इस दायरे में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी शराब नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए होटलों और रेस्टोरेंट को भी ढील देने से इनकार किया है।

हालांकि कोर्ट ने सिक्किम, हिमाचल और मेघालय जैसे पहाड़ी इलाकों के अलावा 20 हजार से कम आबादी वाले इलाकों को छूट देते हुए बैन का दायरा घटाकर 220 मीटर कर दिया है।

आज से लागू होगा आदेश

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ ने राज्यों और शराब विक्रेताओं की अर्जियों पर ये आदेश दिया है। कोर्ट ने बीते साल 15 दिसंबर को शराब की दुकानों के साथ-साथ शराब बिक्री के साइनबोर्ड, होर्डिंग या विज्ञापन पर भी रोक लगाई थी। कोर्ट का यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होना था, जिसकी समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो गई। इस आदेश की वजह से गुड़गांव के साइबर हब में 34 बार और पब पर ताला लगने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं, गौतमबुद्ध नगर जिले में शराब की 46 दुकानें आज से नहीं खुलेंगी।

आगे की स्लाइड्स में पढ़ें पूरी खबर ...

आबादी के हिसाब से लागू होगा नियम

पीठ ने कहा कि जिन स्थानीय निकायों की आबादी 20 हजार या उससे कम है, वहां अगर हाईवे पर 500 मीटर दूरी का नियम लागू होगा, तो दुकानें आबादी से बाहर चली जाएंगी। कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा, कि उन क्षेत्रों में हाईवे से शराब की दुकानों की दूरी 500 मीटर के बजाए 220 मीटर रहेगी।

इस आधार पर लाइसेंस धारकों को मिली अनुमति

दूसरा बदलाव, वर्तमान लाइसेंस धारकों के लिए है। कोर्ट ने 15 दिसंबर के फैसले में कहा था कि जिनके पास लाइसेंस हैं, वे 31 मार्च तक दुकानें चला सकते हैं। उसके बाद उनका लाइसेंस नवीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन तेलंगाना सहित कुछ राज्यों का कहना था कि उनके यहां आबकारी वर्ष मार्च से नहीं बल्कि दूसरी तिथियों से शुरू होता है। तेलंगाना ये 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का है। इसे देखते हुए कोर्ट ने आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि जिन लोगों का लाइसेंस 15 दिसंबर से पहले नवीनीकरण हुआ था वे लोग लाइसेंस की अवधि पूरी होने या फिर अधिकतम 30 सितंबर तक अपनी दुकानें चला सकते हैं।

तमिलनाडु की मांग खारिज

कोर्ट ने शराब की दुकाने हाईवे से हटाने के लिए कुछ और समय देने की तमिलनाडु की मांग खारिज कर दी है। तमिलनाडु का कहना था कि उसके यहां निजी दुकानदार नहीं हैं। वहां राज्य सरकार ही शराब की दुकानें चलाती है। हिमाचल प्रदेश ने भी पहाड़ी क्षेत्र होने की दुहाई दी। कहा, 500 मीटर की दूरी के नियम में बदलाव की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 20,000 तक की आबादी के निगम क्षेत्र में 220 मीटर की दूरी के नियम से उसकी समस्या दूर हो जाएगी।



\
aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story