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Swati Maliwal Case: विभव से सच उगलवाना आसान नहीं? CCTV फुटेज गायब, आईफोन फॉर्मेट, वीडियो का वो हिस्सा कर दिया Edit
Swati Maliwal Case: स्वाति ने दावा किया कि उनके साथ 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में हुई पिटाई का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया है। कहा, जो भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं वो एडिटेड हैं।
Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच तीस हजारी कोर्ट ने मामले के आरोपी विभव कुमार को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं शनिवार को जब विभव की पुलिस कस्टडी की मांग को लेकर तीस हजारी कोर्ट में बहस हुई तो उस समय हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पुलिस द्वारा ज़ब्त सीसीटीवी में घटना के दौरान का सीसीटीवी ब्लैंक शो हो रहा था और घटना के समय का सीसीटीवी नहीं मिला।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने विभव कुमार की हिरासत पर बहस करते हुए कोर्ट को बताया, हमने डीवीआर मांगा, वह पेन ड्राइव में दिया गया...फुटेज खाली पाई गई। पुलिस को आईफोन दे दिया गया है, लेकिन अब आरोपी पासवर्ड नहीं बता रहा है। फ़ोन को फ़ॉर्मेट कर दिया गया है।
पुलिस विभव को लेकर मुंबई जाएगी
अपर लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी आज भी घटना स्थल पर मौजूद था। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली पुलिस पांच दिन की रिमांड के दौरान विभव को मुंबई लेकर जाएगी। आरोप है कि वहीं पर विभव ने फोन को फॉर्मेट किया। पुलिस को उम्मीद है कि विभव ने शायद फॉर्मेट करने से पहले फोन का डाटा डंप किया हो। मुंबई में जिस जगह फोन को फॉर्मेट किया गया है, वहां जाने पर डंप किया गया डाटा मिल सकता है। पुलिस के मुताबिक, अगर कुछ छिपाना न हो तो आमतौर पर फोन फॉर्मेट करने से पहले लोग अपना डाटा सेव करते हैं। हालांकि पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से भी डाटा रिकवर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा, पुलिस विभव को क्राइम स्पॉट यानी सीएम आवास भी ले जाएगी, जहां उसकी कोशिश मारपीट की वजह जानने की है।
वहीं विभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने कहा, मोबाइल को फार्मेट की बात सही भी है तो भी उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है।
स्वाति मालीवाल का पोस्ट कोर्ट में हुई बहस पर स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, पहले मुझे बेरहमी से ठपइींअ ने पीटा. थप्पड़ और लातें मारी. जब मैंने ख़ुद को छुड़ा के 112 कॉल करी, तो बाहर जाकर सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख-चीख के बता रही थी की मुझे बहुत बेरहमी से ठपइींअ ने पीटा है. वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का मकपज कर दिया गया. सिर्फ 50 सेकंड रिलीज़ किए गये जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझा समझा के खीज चुकी थी. अब फ़ोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो क्मसमजम कर दी? ब्ब्ज्ट की फुटेज भी ग़ायब! साज़िश की भी हद्द है!’
कोर्ट ने बताया आईफोन किया फॉर्मेट
बता दें कि विभव कुमार को शनिवार को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने दलील दी कि मालीवाल पर कथित हमले के पीछे के कारण के बारे में उनसे पूछताछ करने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि विभव कुमार ने जांच एजेंसी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया था और यह भी बताया था कि डिवाइस में कुछ खराबी के कारण उनका फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि फॉर्मेट किए जाने से पहले, मोबाइल फोन के डेटा को क्लोन करना पड़ता और डेटा को फिर से हासिल करने के लिए कुमार को मुंबई ले जाना पड़ता।
13 मई की सुबह केजरीवाल के घर में क्या हुआ था?
स्वाति मालिवाल की ओर से दर्ज करवाई गई FIR के मुताबिक वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह सवेरे उनके आवास पहुंची थी। वो सबसे पहले सीएम के कैंप ऑफिस में गईं। इसके बाद उन्होंने सीएम के पीएस विभव कुमार को कॉल किया, लेकिन बात नहीं हुई। उन्होंने विभव के मोबाइल नंबर पर व्हाट्स एप मैसेज भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वो हमेशा की तरह ही मुख्य दरवाजे से होकर सीएम केजरीवाल के घर में चली गईं।
गाली गलौज से शुरूआत, फिर बेहरमी से पीटने का आरोप
वहां उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने को कहा गया और बताया गया कि मुख्यमंत्री घर में ही मौजूद हैं और वो जल्द उनसे मिलने आएंगे। लेकिन इससे पहले कि केजरीवाल उनके पास आते, उनके PA विभव कुमार धक्के के साथ कमरे में घुस आए और बिना किसी उकसावे के उनके साथ गाली गलौज की शुरुआत कर दी। यहां तक कि बगैर किसी उकसावे के उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट भी शुरू कर दी। उन्होंने पहले उन्हें लगातार 7-8 थप्पड़ मारे, जिससे वो बुरी तरह घबरा गईं और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगीं। उन्होंने किसी तरह अपने पैरों से विभव को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगीं।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है मामला
स्वाति मालीवाल ने तीन दिन बाद जाकर दिल्ली पुलिस को अपना बयान दिया और तब पुलिस ने इस मामले में विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिलहाल इस एफआईआर में पुलिस विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश), 323 (मारपीट करना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (शीलभंग की नीयत से हमला), 354B (महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला के शील हरण की कोशिश) लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील अनुराग की मानें तो विभव कुमार पर लगे ये आपराध काफी गंभीर हैं। इसमें आरोपी पर जुर्म साबित होने पर उसको कड़ी सजा मिलनी तय है।