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विभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
Swati Maliwal Case: कोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में मुख्य आरोपी विभव कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Swati Maliwal Case: राज्यसभा सांसद व आप नेता स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को बड़ाल झटका लगा है। विभव को कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली है। उन्हें एक बार फिर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 28 मई को भी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज दी थी।
पेन ड्राइव खाली पाया गया
बीते 24 मई को तीस हजारी कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि सीसीटीवी आरोपी के अधिकार में नहीं है। जो पेन ड्राइव आरोपी के तरफ से जमा किए गए वह खाली पाया गया है। जिसे एफएसएल को भेज दिया गया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली सीएम आवास में उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे। घटना के करीब पांच दिन बाद आरोपी विभव को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने विभव को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 24 मई को विभव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
स्वाति मालीवाल ने आप मंत्री पर लगाए थे गंभीर आरोप
हाल ही में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, 'जिस तरह विक्टिम शेमिंग की जा रही है और चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है, यह किसी को शोभा नहीं देता। एक पुरुष मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया। ट्वीट पार्टी के एक महत्वपूर्ण हैंडल से कराया गया, जिसमें मेरी तस्वीर दिखाकर कहा गया कि देखिए इसकी शर्ट में बटन नहीं है। पुरुष मंत्री ने लिखा कि हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए बटन नहीं है, केस झूठा है। इसपर स्वाति मालीवाल ने कहा कि क्या एक पुरुष मंत्री को यह शोभा देता है? क्योंकि जब उन्होंने यह किया सबने जूम करके मेरे चेस्ट को देखा कि बटन है या नहीं। मंत्री बैठकर अब इस पर बातचीत करेंगे कि औरतों के कपड़ों पर बटन हैं या नहीं। उनको भी बता दूं कि मेरे कपड़े पुलिस के पास हैं, उसमें बटन थे भी और खुले भी थे।'