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बलात्कार मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ 28 सितंबर को तय होंगे आरोप
रेप के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गोवा की एक अदालत ने करीब चार साल पहले एक पूर्व महिला सहयोगी
नई दिल्ली: रेप के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गोवा की एक अदालत ने करीब चार साल पहले एक पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपी पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए।गोवा की मपूसा कोर्ट ने रेप के आरोप में 28 सितंबर को आरोप तय करने का फैसला किया है। जिसके बाद तेजपाल के खिलाफ ट्रायल चलेगा।
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तरुण तेजपाल के वकील प्रमोद दुबे ने बताया कि उनके खिलाफ सीआरपीसी की कुछ धाराओं के तहत आरोप तय होगा जिसमे 376 शामिल नहीं ।
इन धाराओं के तहत आरोप तय
- अदालत ने कहा कि 54 वर्षीय तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342 , 350 (आपराधिक बल), 354 ए और बी (महिला पर यौन प्रवृत्ति की टिप्पणियां और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) और 376 (बलात्कार) के तहत आरोप तय होंगे।
क्या है मामला?
- साल 2013 में तेजपाल की एक सहयोगी ने उन पर 2013 में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
- महिला के मुताबिक़ एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक पांच सितारा होटल में एक लिफ्ट के अंदर तेजपाल नेउसके साथ दुष्कर्म किया था।
- तेजपाल अभी जमानत पर हैं।
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