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Telecom Act: दूरसंचार विधेयक आज से हो रहा लागू, SIM कार्ड को लेकर खास प्रावधान, जानिए सबकुछ

Telecom Act 2023: देश में आज से दूरसंचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू हो जाएगा। इस कानून में सिम कार्ड, डीएनडी और कॉल टैपिंग को लेकर खास प्रावधान बनाए गए हैं।

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Newstrack Network
Published on: 26 Jun 2024 6:03 AM GMT (Updated on: 26 Jun 2024 6:37 AM GMT)
Telecom Act: दूरसंचार विधेयक आज से हो रहा लागू, SIM कार्ड को लेकर खास प्रावधान, जानिए सबकुछ
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Telecom Act 2023: आज यानी 26 जून से दूरसंचार अधिनियम 2023 देश में आंशिक रूप से लागू होने जा रहा है। आंशिक रूप का मतलब इससे है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम आज से ही लागू हो जाएंगे। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1993) और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) अधिनियम (1950) के पुराने नियमों की जगह लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आज से इस अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हो जाएंगे। इस अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके साथ ही इस कानून में सिम कार्ड को लेकर भी अलग से खास प्रावधान किए गए हैं।

SIM कार्ड को लेकर खास प्रावधान

इस नए कानून में फर्जी सिम कार्ड जारी करने को लेकर कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। कानून के तहत किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर तीन साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इस बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के नियम बनाए गए हैं। वहीं सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान के आधार पर सिर्फ 9 सिम कार्ड जारी कराया जा सकता है। 9 से अधिक सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना है। वहीं सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम का दुरूपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा।

डू नॉट डिस्टर्ब का मिलेगा ऑप्शन

इस कानून के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अपने कस्टमर को DND सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा कस्टमर को इस तरह के मैसेज की शिकायत करने की भी सुविधा मिलेगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, आपात स्थिति में कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना या संचालित करना चाहता है, सेवाएं प्रदान करना चाहता है या अनुपातिक उपकरण रखना चाहता है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत होना होगा।

Aniket Gupta

Aniket Gupta

Senior Content Writer

Aniket has been associated with the journalism field for the last two years. Graduated from University of Allahabad. Currently working as Senior Content Writer in Newstrack. Aniket has also worked with Rajasthan Patrika. He Has Special interest in politics, education and local crime.

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