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नामांकन कैंसिल होने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रत्याशी, सीजेआई बोले - ... तो अराजकता आ जाएगी
Supreme Court : लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल होने पर उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है।
Supreme Court : लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल होने पर उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नामांकन कैंसिल होने के मामलों पर सुनवाई शुरू हुई तो अराजकता आ जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार की बांका लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जवाहर कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट को दी अपनी याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिटर्निंग अफसर ने उनके नामांकन को अवैध तरीके से रद कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई शुरू की गई तो चुनाव में अराजकता हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम नामांकन कैंसिल होने की याचिकाओं पर विचार करने को इच्छुक नहीं हैं। आपको चुनाव कानून का पालन करना चाहिए।
प्रत्याशियों को एक और मौका देने का किया गया था आग्रह
अधिवक्ता अलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पूरे देश में रिटर्निंग अफसरों द्वारा नामांकन पत्रों को मनमाने और दुर्भावना पूर्ण तरीके से खारिज करने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। इसके साथ ही याचिका में कहा गया था कि रिटर्निंग अफसरों को नामांकन पत्रों में गलतियों को चिन्हत करके और उम्मीदवारों को ठीक करने के लिए कम से कम एक दिन का समय अनिवार्य रूप से देने का मौका दिए जाने का आग्रह किया गया था। याचिका में कहा गया था कि जवाहर झा को वैध उम्मीदवार घोषित करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही नामांकन रद किए जाने संबंधी विज्ञप्ति को भी खारिज करने का आग्रह किया गया था।