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अलर्ट वाहन चालक: 31 तक सारे कागजात हो जाएं रिन्यू , लग रहा तगड़ा जुर्माना

इससे पहले सड़क परिवहन ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस रजिस्ट्रेशन के साथ इंश्योरेंस की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई थी। जिसे कोरोना महामारी के प्रकोप से एक बार फिर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया था।

Newstrack
Published on: 27 Dec 2020 8:28 AM GMT
अलर्ट वाहन चालक: 31 तक सारे कागजात हो जाएं रिन्यू , लग रहा तगड़ा जुर्माना
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अलर्ट वाहन चालक: 31 तक सारे कागजात हो जाएं रिन्यू , लग रहा तगड़ा जुर्माना photos (social media)

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए मोटर वाहनों के जरूरी दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक खत्म कर रही है। अगर ऐसे में आपने भी अपने वाहनों के जरूरी कागजातों को रिन्यू नहीं कराया है तो आपको भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। क्योंकि कोरोना के चलते सड़क परिवहन ने वाहनों के रिन्यू की तारीख को नहीं बढ़ाया है। और इस रिन्यू की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक की गई है।

सड़क परिवहन बढ़ाई 31 दिसंबर तक वैधता

अधिकतर लोगों का मानना था कि सड़क परिवहन एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस समेत मोटर वाहन की समय सीमा को बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। अगर ऐसे में आपने अपने वाहनों को रिन्यू नहीं कराया है तो 31 दिसंबर के बाद भारी जुर्मारा देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सड़क परिवहन ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से 1 फरवरी के बाद एक्सपायर हुए वाहन की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कही यह बात

आपको बता दें कि इससे पहले सड़क परिवहन ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस रजिस्ट्रेशन के साथ इंश्योरेंस की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई थी। जिसे कोरोना महामारी के प्रकोप से एक बार फिर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया था। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फिसला किया गया है।

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कमर्शियल वाहनों पर छूट का विचार

सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों की वैधता की समय सीमा 31 दिसंबर के बाद वैध किए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है वह जल्द ही अपने दस्तावेजों को रिन्यू करा लें। इसके साथ सड़क परिवहन मंत्रालय 31 दिसंबर के बाद भी देशभर में कमर्शियल वाहनों पर छूट देने पर विचार कर सकता है।

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