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Delhi: डीयू के प्रोफेसर रतनलाल को मिली बेल, ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर की थी विवादित टिप्पणी

दिल्ली पुलिस ने जमानत का काफी विरोध किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ उत्तरी जिला के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।

Krishna Chaudhary
Published on: 21 May 2022 1:35 PM GMT
tis hazari court granted bail delhi university professor ratan lal for social media post on shivling
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Delhi University Professor Ratan Lal 

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque in Varanasi) में कथित तौर पर शिवलिंग (Shivling) जैसी संरचना को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर अपमानजनक पोस्ट करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल (DU Professor Ratan lal) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने जमानत का काफी विरोध किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ उत्तरी जिला के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

प्रोफेसर के खिलाफ 6 शिकायतें

पुलिस ने शनिवार दोपहर 3 बजे प्रोफेसर को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया। जहां, रतनलाल के वकील महमूद प्राचा ने जमानत दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने अदालत से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की और बताया, कि प्रोफेसर के खिलाफ अब तक छह शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

कोर्ट ने जमानत देते हुए कही ये बात

अदालत ने अपने जमानत के आदेश में कहा, कि देश में 130 करोड़ से अधिक लोग हैं। किसी मुद्दे पर इतनी ही अलग राय हो सकती है। किसी एक की भावनाएं आहत होना पूरे समुदाय की भावनाएं आहत होना नहीं माना जा सकता है। हालांकि, अदालत ने प्रोफेसर रतनलाल को भी ऐसे किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट और साक्षात्कार से दूर रहने की सलाह दी है।

क्या है मामला?

बता दें, कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान कथित तौर पर मिले शिवलिंग जैसी आकृति के दावे पर दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर रतनलाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। जिसके बाद दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता शिवम भल्ला ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उनके खिलाफ IPC की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है।

समर्थन में उतरे छात्र संगठन-शिक्षक

दूसरी तरफ, प्रो रतनलाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में माहौल गरमा गया था। प्रोफेसर के समर्थन में छात्र संगठन और शिक्षकों ने शनिवार को विरोध-प्रदर्शन किया। वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (SFI) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) शुक्रवार रात से ही साइबर सेल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी प्रोफेसर रतनलाल का समर्थन करते हुए उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मैं डीयू प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि उनके पास विचार और अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है।

प्रोफेसर की सफाई

गिरफ्तारी के बाद डीयू प्रोफेसर रतन लाल ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा, भारत में अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो किसी न किसी की भावना आहत होगी। इसलिए यह कोई नहीं बात नहीं है। मैंने अपने पोस्ट में सुरक्षित भाषा का इस्तेमाल किया है और अब भी मैं अपना बचाव करूंगा।

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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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