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केंद्र सरकार ने कहा- तीन तलाक बैन हुआ तो मुस्लिमों के लिए लाएंगे नया कानून

केंद्र सरकार ने सोमवार (15 मई) को ससुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर कोर्ट मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव करने वाले पुरुष केंद्रित तीन तलाक को अवैध घोषित कर देता है, तो वह मुस्लिम समुदाय के लिए तलाक संबंधी एक नया कानून लाएगा, जो पुरुष तथा महिला दोनों के लिए निष्पक्ष व समान होगा।

tiwarishalini
Published on: 16 May 2017 1:22 AM IST
केंद्र सरकार ने कहा- तीन तलाक बैन हुआ तो मुस्लिमों के लिए लाएंगे नया कानून
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केंद्र सरकार ने कहा- तीन तलाक बैन हुआ तो मुस्लिमों के लिए लाएंगे नया कानून

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार (15 मई) को ससुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर कोर्ट मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव करने वाले पुरुष केंद्रित तीन तलाक को अवैध घोषित कर देता है, तो वह मुस्लिम समुदाय के लिए तलाक संबंधी एक नया कानून लाएगा, जो पुरुष तथा महिला दोनों के लिए निष्पक्ष व समान होगा।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जैसे ही तीन तलाक के खिलाफ दलील दी और इसे खत्म करने पर जोर दिया, चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने उनसे कहा कि अगर ऐसा कर दिया जाता है, तो उन मुस्लिम पुरुषों का क्या होगा, जो अपनी शादी खत्म करना चाहते हैं।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने पूछा, "अगर हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि पुरुषों को दिया गया निरंकुश अधिकार बेकार है और हम तीन तलाक को अवैध घोषित कर देते हैं, तो मुस्लिम पुरुष तलाक के लिए कहां जाएंगे?" संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन तथा जस्टिस एस.अब्दुल नजीर भी शामिल हैं।

बिना कोई क्षण गंवाए रोहतगी ने पीठ से कहा कि अगर वे तीनों- तीन तलाक, निकाह हलाला तथा बहुविवाह को अवैध घोषित कर देते हैं, तो सरकार नया कानून लाएगी। इसके बाद चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि शीर्ष न्यायालय केवल 'संविधान ही नहीं, बल्कि अल्संख्यक कानून का भी अभिभावक' है।

यह भी पढ़ें ... तीन तलाक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बहुविवाह और निकाह हलाला की भी होगी समीक्षा

सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस ने कोर्ट से अपील की कि वह संविधान के संबंध में केवल तीन तलाक की ही नहीं, बल्कि निकाह हलाला तथा बहुविवाह की वैधता की भी जांच करे। सीमित समय का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि फिलहाल तो वह केवल तीन तलाक की वैधता पर केंद्रित रहेगा और बाकी दो मुद्दों पर भविष्य में फैसला करेगा।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि मुद्दा तलाक नहीं है, बल्कि मुद्दा पुरुषों का आधिपत्य (पितृसत्ता) या समाज की वह अवस्था है, जो इस बारे में स्वाभाविक रूप से भेदभाव करता है।

मुद्दे को 'बेहद जटिल' करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसका समाधान आसानी से नहीं हो सकता। उन्होंने हिंदू संहिता का हवाला दिया, जिसके तहत रिवाजों को अभी भी संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि 2006 हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत पिता अपनी तमाम संपत्ति अपने बेटे को दे सकता है और वह बेटी को फूटी कौड़ी भी नहीं देने के लिए स्वतंत्र है।

यह उल्लेख करते हुए कि संविधान निजी कानूनों की संरक्षक है और सभी पितृसत्तात्मक समाज भेदभावपूर्ण हैं, सिब्बल ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य धर्मो के लिए लागू होने वाले सभी कानूनों की भेदभाव को लेकर जांच की जानी चाहिए।

सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि भारत में जिन इस्लामी रिवाजों को माना जाता है, वे 'विशुद्ध इस्लामी' नहीं हैं, बल्कि धर्म का एक 'अंग्रेजीकृत' रूप हैं।

--आईएएनएस



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Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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