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उन्नाव रेप केस: विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय
सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि शशि सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गई। पीड़िता ने सीबीआई को जो बयान दिए उसको सीबीआई ने कोर्ट में जज को बताया।
नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में उन्नाव रेप केस की सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आइपीसी की धारा 120b, 363, 366, 109, 376(i) और पॉक्सो एक्ट 3&4 के तहत आरोप तय कर दिये हैं। बता दें, कोर्ट के पास सेंगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिनको देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए।
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मालूम हो, कोर्ट ने कुछ समय पहले हुई सुनवाई में ये कहा था कि 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ बलात्कार करने के आरोप जो कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे हैं, वह सही पाये गए हैं। साथ ही, शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप भी सही हैं। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी।
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सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि शशि सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गई। पीड़िता ने सीबीआई को जो बयान दिए उसको सीबीआई ने कोर्ट में जज को बताया। बता दें कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। आरोप सिद्ध होने के बाद भी विधायक सेंगर खुद को निर्दोष बता रहे हैं।
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