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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, छोड़े गए रेप और हत्या के दोषियों के बारे में बताए सरकार

सर्वोच्च न्यायालय ने रेप और हत्या मामले में यूपी सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निर्देश दिया कि वह समय पूर्व जेल से रिहा किये गए दुष्कर्म और हत्या के दोषियों की जानकारी उपलब्ध कराए।

Harsh Pandey
Published on: 10 Dec 2019 3:52 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, छोड़े गए रेप और हत्या के दोषियों के बारे में बताए सरकार
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने रेप और हत्या मामले में यूपी सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निर्देश दिया कि वह समय पूर्व जेल से रिहा किये गए दुष्कर्म और हत्या के दोषियों की जानकारी उपलब्ध कराए।

आपको बताते चलें कि अदालत को सूचित किया गया था कि पिछले साल एक जनवरी से राज्य में ऐसे कुल 1,544 दोषियों को रिहा किया जा चुका है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह समय पूर्व रिहा किये गए दुष्कर्म और हत्या के दोषियों की उम्र भी बताए।

सुप्रीम कोर्ट का प्रदेश सरकार को निर्देश...

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और के एम जोसेफ की पीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामे पर जानकारी उपलब्ध कराए और इस मामले में अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद तय की।

पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद हम राज्य से कहते हैं कि वह एक हलफनामा दायर कर बताए कि दुष्कर्म और हत्या के कितने मामलों में दोषियों को रिहा किया गया और इसके साथ ही पीड़ित की उम्र भी बताई जाए।

यह है पूरा मामला...

न्यायालय दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी उस शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो 35 सालों से आगरा की जेल में बंद है।

गौरतलब है कि दोषी महेश ने अपने समय पूर्व रिहाई के अनुरोध को राज्य सरकार द्वारा पिछले साल खारिज किये जाने के बाद उसे चुनौती दी थी। पीठ ने महेश को अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह हर दूसरे सोमवार को नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करे।

अधिवक्ता पीयूष कांति रॉय ने कहा...

पीठ द्वारा इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किये गए अधिवक्ता पीयूष कांति रॉय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ऐसी ही सजा पाए कई दोषियों को समय पूर्व रिहाई दी है तब महेश के आवेदन को खारिज करने का कोई तुक नहीं है, मामले में 35 साल पहले गिरफ्तार किया गया महेश एक दिन के लिये भी जेल से बाहर नहीं गया है।

Harsh Pandey

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