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उत्तराखंडः सरकार का एक फैसला जिससे छोटे ठेकेदारों की खुली लॉटरी
देहरादून: त्रिवेंद्र रावत सरकार के एक फैसले से पर्वतीय क्षेत्रों के छोटे ठेकेदारों को काम मिलने की राह खुल गई है। उन्हें अब रोड कटिंग का काम मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने नियमों में संशोधन कर इसके लिए प्रावधान कर दिया है। अब पहाड़ के रोड कटिंग के बड़े कार्यों को दो से तीन भागों में बांटा जा सकेगा।
लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में यह संशोधन किया गया है। अभी तक इस तरह के कार्य विभाजन पर रोक थी। लेकिन मुख्यमंत्री का मानना था कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कार्यों के तेजी से निस्तारण में आ रही बाधाओं को देखते हुए आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए ऐसा किया जाना अपरिहार्य है।
अब रोड कटिंग की एक साथ निविदा के स्थान पर के बड़े कार्यों को दो से तीन भागों में बांटा जा सकेगा। इसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का पालन भी करना होगा।
सरकार के इस एक निर्णय से केवल विधायकों को आवंटित होने वाले कामों से 1,200 ठेकेदारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। सरकार ने प्रत्येक विधायक से 10 करोड़ की सड़क योजना के प्रस्ताव मांगे हैं। इनमें अधिकांश का अनुमोदन किया जा चुका है। इन प्रस्तावों को टुकड़ों में बांट कर छोटे स्थानीय ठेकेदारों को काम दिया जाएगा।