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माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की ED की अर्ज़ी, आदेश 5 जनवरी तक स्थगित

विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाए या नहीं, इसपर आज कोर्ट का फैसला आ गया। माल्या के खिलाफ यह अर्जी  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)  ने दी थी। बता दें कि लंदन की कोर्ट माल्या के प्रत्यर्पण के लिए रजामंदी दे चुकी है, लेकिन माल्या के पास फिलहाल इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का वक्त है।

Anoop Ojha
Published on: 26 Dec 2018 12:44 PM IST
माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की ED की अर्ज़ी, आदेश 5 जनवरी तक स्थगित
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मुंबई: विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाए या नहीं, इसपर आज कोर्ट का फैसला आ गया। माल्या के खिलाफ यह अर्जी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दी थी। बता दें कि लंदन की कोर्ट माल्या के प्रत्यर्पण के लिए रजामंदी दे चुकी है, लेकिन माल्या के पास फिलहाल इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का वक्त है।

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शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्ज़ी पर विशेष पीएमएलए जज अपने फैसले के साथ तैयार नहीं हैं, इसलिए आदेश को 5 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। माल्या इन दिनों ब्रिटेन में है। 62 वर्षीय कारोबारी पर मनी लांड्रिंग का भी आरोप है। लंदन की एक कोर्ट ने उसके भारत के समक्ष प्रत्यार्पण का आदेश भी दिया है।

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Anoop Ojha

Anoop Ojha

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