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Voting Rights in India: वोट देने जाने से पहले जान लीजिये अपने अधिकार, क्या कहता है संविधान
Voting Rights in India: मतदाता के रूप में भारत के नागरिक को संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं साथ ही पोलिंग बूथ पर जाने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है आइये जानते हैं।
Voting Rights in India: वोट देने का अर्थ है किसी के पक्ष या विपक्ष में मतदान करके, अपना मत देना जिससे आप अपनी पसंद के उम्मीदवार को जीत दिला सकते हैं। वहीँ भारत के संविधान ने सभी देश के नागरिकों को ये अधिकार दिया है कि वो अपने इस अधिकार का पूरा प्रयोग कर सकें। इस समय भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में आइये जानते हैं देश के नागरिक होने के नाते आपको क्या अधिकार प्राप्त है और क्या है ये अधिकार।
क्या है मतदाता के अधिकार (What are Voter's Right)
मतदान अक्सर मतदान केंद्र पर होता है; कुछ देशों में यह स्वैच्छिक है, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में ये अनिवार्य है। वहीँ भारत का संविधान क्या कहता है आइये आज विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। मतदाता के अधिकारों को समझने से पहले आइये जान लेते हैं कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है।
कैसे काम करता है निर्वाचन आयोग
भारतीय समिति (ईसीआई) एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्यों के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। समिति अनुच्छेद 324 के अनुसार संविधान के अधिकार के तहत काम करती है और बाद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अधिनियमित करती है।
यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं, राज्य विधान परिषदों और इसलिए देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का प्रबंधन करता है। ईसीआई राज्यों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे शहरी निकायों के चुनावों को प्रभावित नहीं करता है। राज्य समिति राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य करती है।
जब आप अपने घर से वोट डालने निकलते हैं तो एक मतदाता के रूप में संविधान आपको कुछ अधिकार देता है। जिसका इस्तेमाल आप मतदान के दौरान या बाद में कर सकते हैं। आइये जान लें कि इस विषय पर क्या कहता है हमारा संविधान। और एक वोटर के रूप में आपके पास कौन-कौन से अधिकार हैं।
भारत में देश का सबसे बड़ा पर्व यानि 18वीं लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। ये चुनाव सात चरणों में होंगें। आपको बता दें कि इसका पहला चरण 19 अप्रैल को पूरा हो चुका है। वहीँ दूसरा चरण 26 अप्रैल से शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत 13 राज्यों की कुल 89 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 1 जून 2024 को लोकसभा चुनावो का आखिरी चरण पूरा हो जायेगा। जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होंगें और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी।
एक मतदाता के रूप में आपके पास सबसे बड़ा अधिकार मतदान करने का है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको वोट देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीँ अगर आपको पोलिंग बूथ पर किसी भी तरह की हेर फेर का अंदेशा होता है तो आप इसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं अगर वोटिंग के वक्त वीवीपैट से गलत पर्ची निकलती आपको नज़र आती है तो आप वहां मौजूद अधिकारीयों को इसकी सूचना तुरंत दे सकते हैं। साथ ही उन्हें आप मशीन चेक करने के लिए भी कह सकते हैं। अगर आपकी शिकायत को सही पाया जाता है तो आपको वोट देने का अधिकार दोबारा दिया जायेगा।