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कठुआ रेप केस : यहां जानें गुनहगारों पर लगी कौन-सी धाराएं?

बहुचर्चित कठुआ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड में आज फैसला सुनाया जा रहा है। सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। एक को बरी कर दिया गया है। वहीं मामले में सजा का एलान अभी बाकी है।

Aditya Mishra
Published on: 10 Jun 2019 10:57 AM GMT
कठुआ रेप केस : यहां जानें गुनहगारों पर लगी कौन-सी धाराएं?
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लखनऊ: बहुचर्चित कठुआ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड में आज फैसला सुनाया जा रहा है। सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। एक को बरी कर दिया गया है। वहीं मामले में सजा का एलान अभी बाकी है।

मंदिर के संरक्षक व ग्राम प्रधान सांझी राम, एसपीओ सुरेन्द्र कुमार, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और प्रवेश कुमार को दोषी करार दिया गया है। सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है।

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इस दौरान किन धाराओं के तहत इनपर ये एक्शन हुआ है, यहां समझिए...

मुख्य आरोपी सांझी राम: धारा 120B, 302, 376

दीपक खजुरिया: 120B, 302, 334, 376D, 363, 201, 343

सुरेंद्र कुमार: धारा 201

परवेश: 120B, 302, 376,

तिलक राज: 201

आनंद दत्ता: 201

बता दें कि धारा 302 हत्या करने के आरोप में लगती है तो वहीं धारा 120B किसी भी घटना की साजिश रचने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा जो धारा 376 लगाई गई है, वह किसी के भी साथ रेप करने पर लगाई जाती है।

गौरतलब है कि शुरुआत में इस मसले को जम्मू कोर्ट में सुना गया लेकिन बाद में पठानकोट कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई जहां पर आज इसका फैसला सुनाया गया।

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कठुआ रेप-मर्डर की घटना 10 जनवरी, 2018 को हुई थी। 8 साल की बच्ची 10 जनवरी को दोपहर में घर से घोड़ों को चराने के लिए निकली थी और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी थी। करीब एक हफ्ते बाद 17 जनवरी को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली थी।

मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ कई बार कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार हुआ है और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गई है। उसके बाद बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या पर देशभर में काफी बवाल मचा था।

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Aditya Mishra

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