×

Video Rahul Gandhi: सावधान! राहुल गांधी ही नहीं आपको भी हो सकती है सजा, इन शब्दों को बोलने पर भी कानून, जानें एक्सपर्ट की राय

Rahul Gandhi Latest Video: लोगों के बीच किसी पर कोई टिप्पणी करने से पहले सोच लें। भारतीय संविधान में ऐसा एक्ट है जो आपके कुछ शब्द बोलने मात्र पर ही आपको सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। गुरुवार को राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

Snigdha Singh
Published on: 23 March 2023 6:10 PM GMT (Updated on: 24 March 2023 2:18 PM GMT)

Rahul Gandhi Latest Video: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों’ जैसा बयान देने पर दो साल की सजा सुनाई गई। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान में ऐसा कानून निहित है कि चोर-चमार जैसे शब्द बोलने पर न केवल जेल हो सकती है बल्कि तगड़ा जुर्माना भी लग सकता है। यदि कोई व्यक्ति नीचा दिखाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति विशेष के लिए अभद्र या अपशब्द के जातिसूचक शब्द बोलता है तो मानहानि केस लगाया जाता है।
मानहानि का मामला तब दर्ज होता है जब वादी व्यक्ति के बयान होने के बाद वह उन्हे सही सिद्ध कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को सार्वजनिक तौर पर व्यक्तित्व, व्यवहार, चरित्र के साथ-साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता हो तो मानहानि के श्रेणी में आता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी को उसके व्यवसाय को लेकर भी गाली देता है तो ये भी मानहानि की श्रेणी में आएगा। गलत अफवाह और रिपोर्ट फैलाने पर, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल खराब होने पर भी मानहानि का केस दर्ज हो सकता है। यदि कोई सहकर्मी या व्यक्ति मेल और संदेश पर कोई झूठा और आपत्तिजनक बयान भेजता है तो मानहानिकारक हो सकता है।

राहुल गांधी ने भी बोला था 'चोर'

दरअसल, 2019 में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर-शोर से चल रहा था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस सिलसिले में कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होता है? उनके इस बयान के बाद सूरत पश्चिम से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि केस कर दिया था।

कौन सी धारा के तहत क्या है सजा

IPC 499 - आइपीसी की धारा 499 में केवल मानहानि के अपराध के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानहानि का अपराध करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा तो धारा 499 के तहत दर्ज किया जाता है।
IPC 500 – इस धारा के अंतर्गत मानहानि की सजा का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर मानहानि करता है तो उसे धारा 500 के तहत 2 साल की कैद और आर्थिक जुर्माना दिया जाता है। अपराध की गंभीरता के तहत निर्णय लिया जाता है।


IPC 501 - इस धारा के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि करता है तो उसे धारा 501 के तहत 2 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना लगया जा सकता है।
IPC 502 - इसमें जब कोई व्यक्ति किसी को आर्थिक उद्देश्य से किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि करता है तो ये 502 धारा लगाई जाती है। इसमें दो साल की सजा और जुर्माना होता है।
IPC 505 - इस धारा के अंतर्गत किसी खबर, रिपोर्ट को इस तरह से पेश करना जिससे भारतीय जल, स्थल, वायु सेना का कोई भी सैनिक और अधिकारी विद्रोह या बगावत करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी गलत जानकारी दे, जिससे समाज या समुदाय में डर और भय का माहौल उत्पन्न हो जाए। लोग सरकार के खिलाफ हो जाये। ऐसे मामले में धारा 505 अंतर्गत 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती है।

कैसे करें शिकायत

हाईकोर्ट के अधिवक्ता सूरज सिंह के अनुसार मानहानि करने वाले व्यक्ति के खिलाफ वकील के माध्यम से मानहानि संबंधी सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में लिखित शिकायत करनी होती है। इसके बाद कोर्ट उसक व्यक्ति का बयान दर्ज करेगा, जिसने शिकायत की है। यदि कोर्ट को लगता है तो एक या दो गवाहों के बयान भी दर्ज कराया जाता है। वादी के बयानों की जांच सही होने पर कोर्ट अरोपियों के खिलाफ समन जारी करता है।

कितनी होती है फीस

अधिवक्ता के अनुसार मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने फीस भी चुकानी होती है। दरअसल, नाममात्र यानि 100 रुपए एक हजार तक फीस कोर्ट में जमा करनी होती है। इसके अतिरिक्त हर्जाने की मांग भी की गयी है तो मांगे गए हर्जाने के 5 से 7 प्रतिशत कोर्ट फीस के रूप में जमा करना होता है। वहीं फीस को लेकर अलग-अलग राज्यों अलग मद हैं। वहीं, नए नियम के अनुसार 25 हजार की फीस देकर किसी भी धनारिशा हर्जाने के रूप में ले सकते हैं। साथ ही मानहानि के मामले में वादी को ये सिद्ध करना पड़ता है कि टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गयी और अपमानजनक थी।

Snigdha Singh

Snigdha Singh

Next Story