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घर बैठे हर महीने पाएं 3000 रुपए, जानिए क्या है किसान मानधन योजना? कैसे ले सकते हैं लाभ
Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार देश के गरीब किसानों के लिए एक योजना चलाती है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने लाभार्थी किसान को 3000 रुपए पेंशन के रुप में दिए जाते हैं। जानिए क्या है किसान मानधन योजना।
Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से देश के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। अलग-अलग वर्गों के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाएं बनाती हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में केन्द्र सरकार की तरफ से किसानों के हित में कई योजनाएं लाई गई हैं। किसानों के लिए सबसे चर्चित सरकारी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिलता है। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए और भी कई योजनाएं चलाई हैं। उनमें से एक है किसान मानधन योजना। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि किसान मानधन योजना क्या है? इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है? और इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है?
क्या है किसान मानधन योजना ?
2019 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान मानधन योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाती है। इय योजना के तहत लाभार्थी किसानों को सरकार 60 साल की उम्र के बाद मंथली पेंशन देती है। पेंशन के तहत हर महीने 3000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ 18 साल से लेकर 40 साल तक के किसान ले सकते हैं। किसान मानधन योजना के तहत किसानों को पहले हर महीने एक तय प्रीमियम का पैसा जमा करना होता है। योजना में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मंथली जमा करने होते हैं। जैसे अगर कोई 18 साल की उम्र में इस योजना के लिए अप्लाई करता है तो उसे मंथली 55 रुपये देने होंगे। वहीं अगर कोई 40 साल की उम्र में इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देता है तो उसे मंथली 200 रुपये जमा करने होंगे। आवेदन के समय आवेदक की उम्र के हिसाब से प्रीमियम अमाउंट तय होते हैं।
किन किसानों को मिल सकता है लाभ?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को लाभ दिये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे अधिक जमीन रखने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम योजना का लाभ लेने वाले किसानों को भी इस योजना से बाहर रखा गया है। योजना के तहत लाभार्थी किसान की अगर मौत हो जाती है तो फिर ऐसे मौके पर 50% राशि पत्नी को दी जाती है।
इस तरह कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को नजदीकी सीएससी सेंटर जा कर ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। आवेदन के लिए किसान के पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।