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Family Court: क्रूरता है बीवी का हर वक्त पैसे का ताना मारना, हाईकोर्ट ने तलाक को दी मंजूरी

Family Court: अदालत ने कहा - एक पत्नी को किसी की वित्तीय सीमाओं की लगातार याद नहीं दिलानी चाहिए। दूर के और सनकी सपनों को पूरा करने के लिए जीवनसाथी पर दबाव डालना, जो स्पष्ट रूप से उसकी वित्तीय पहुंच के भीतर नहीं है, लगातार असंतोष की भावना पैदा कर सकता है जो किसी के भी विवाहित जीवन मे संतोष और शांति को खत्म करने के लिए पर्याप्त मानसिक तनाव होगा।"

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 3 Feb 2024 10:40 PM IST
Wifes taunting about money all the time is cruel, High Court approves divorce
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क्रूरता है बीवी का हर वक्त पैसे का ताना मारना, हाईकोर्ट ने तलाक को दी मंजूरी: Photo- Social Media

Family Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर एक जोड़े के तलाक को बरकरार रखते हुए कहा है कि पत्नी को किसी की वित्तीय सीमाओं की लगातार याद नहीं दिलानी चाहिए और जरूरतों, चाहतों और चाहतों के बीच सावधानी से चलना चाहिए।

अदालत ने कहा - एक पत्नी को किसी की वित्तीय सीमाओं की लगातार याद नहीं दिलानी चाहिए। दूर के और सनकी सपनों को पूरा करने के लिए जीवनसाथी पर दबाव डालना, जो स्पष्ट रूप से उसकी वित्तीय पहुंच के भीतर नहीं है, लगातार असंतोष की भावना पैदा कर सकता है जो किसी के भी विवाहित जीवन मे संतोष और शांति को खत्म करने के लिए पर्याप्त मानसिक तनाव होगा।"

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने आदेश में कहा, "व्यक्ति को जरूरतों, चाहतों और इच्छाओं के बीच सावधानी से चलना चाहिए।"

क्या है मामला?

मामला ये है कि एक व्यक्ति को बीवी की क्रूरता के आधार पर पारिवारिक अदालत ने तलाक का आदेश दिया था। इसके खिलाफ उक्त महिला ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस जोड़े की शादी 1995 में हुई और उनके विवाह से उनका एक बेटा है। दोनों पक्षों के अलग होने से पहले यह विवाह 2005 तक लगभग आठ वर्षों तक चला।

क्या कहा अदालत ने?

उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता के आचरण के संबंध में प्रतिवादी/पति का कहना है कि पत्नी के आचरण ने उसके कार्यालय के काम को इस हद तक प्रभावित किया कि उसे अक्सर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से फटकार मिलती थी। घर में बच्चे के साथ शारीरिक उत्पीड़न होता था। उनकी शादी की तस्वीरों को फाड़ डाला गया। ननद के प्रति उसका अपमानजनक रवैया रहता था। पति को उसकी आर्थिक तंगी के लिए ताने मारे जाते थे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के दौरान अपीलकर्ता महिला द्वारा आरोपों का खंडन नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उदासीनता, एडजस्ट न करने की प्रकृति, पति की वित्तीय क्षमता पर लगातार ताने मारना, पारिवारिक संबंधों को बाधित करना और बेहद अपमानजनक रवैया, अपने आप में एक ऐसा आचरण है जिससे उत्तरदाता के मन में बेचैनी पैदा होगी।

हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है : "इस प्रकार इस तरह की लगातार कलह और झगड़ों ने प्रतिवादी के दिमाग में लगातार तनाव पैदा किया और उसकी मानसिक भलाई पर भी असर डाला। प्रतिवादी द्वारा समग्र आचरण और अपीलकर्ता के एडजस्ट न करने के रवैये, जिसमें पति के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए परिपक्वता की कमी थी, के बारे में बताई गई विभिन्न घटनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस तरह के आचरण से प्रतिवादी के मन में गंभीर आशंका पैदा हो सकती है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है।

अदालत ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पारिवारिक अदालत द्वारा दिए गए तलाक को बरकरार रखते हुए कहा - हालाँकि स्वतंत्र रूप से विचार करने पर ये घटनाएँ अहानिकर, महत्वहीन या मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब इस तरह का आचरण लंबे समय तक चलता है, तो इससे एक प्रकार का मानसिक तनाव पैदा होना तय है, जिससे दोनों पक्षों के लिए अपने वैवाहिक जीवन संबंध में टिके रहना असंभव हो जाता है।



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Shashi kant gautam

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