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Women Wrestler Case : कोर्ट ने पूछा, आप गलती मानते हैं, बृजभूषण सिंह ने कहा - जब गलती की ही नहीं तो मानना क्यों

women wrestler case : दिल्ली की राउज एवेँन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह से पूछा कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि गलती मानने का कोई सवाल ही नहीं, जब गलती की ही नहीं तो मानना क्यों।

Rajnish Verma
Written By Rajnish Verma
Published on: 21 May 2024 10:47 AM GMT (Updated on: 21 May 2024 12:41 PM GMT)
Women Wrestler Case : कोर्ट ने पूछा, आप गलती मानते हैं,  बृजभूषण सिंह ने कहा - जब गलती की ही नहीं तो मानना क्यों
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Women Wrestler Case : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। हालांकि उन्होंने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह मुकदमे का सामना करेंगे। बता दें कि कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौनशोषण का आरोप लगाया था।

दिल्ली की राउज एवेँन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत में केस पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ सात धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि गलती मानने का कोई सवाल ही नहीं, जब गलती की ही नहीं तो मानना क्यों। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों से भी साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास पक्के सबूत हैं। हम मुकदमे का सामना करेंगे।


पूर्व सहायक सचिव ने भी खुद को बताया बेकसूर

इस मामले में अन्य आरोपी कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, उनके पास सबूत हैं। उन्होंने कभी भी घर पर भी नहीं बुलाया है, कभी डांटा-धमकाया भी नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने सभी आरोप से इनकार कर दिया है, वह मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इनके खिलाफ काेर्ट में ट्रायल शुरु होगा।

एक जून को होगी मामले की सुनवाई

वहीं, इसी मामले में बृज भूषण शरण सिंह के वकील ने विदेश यात्रा से जुड़े दस्तावेज और सीडीआर की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। वकील ने तर्क दिया कि विदेश में जिस होटल में खिलाड़ी रूके हुए थे, वहां वह रुके ही नहीं। दिल्ली कार्यालय की घटनाओं की बात है तो मैं दिल्ली में था ही नहीं। इस याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इस मामले में अब 1 जून को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।

Rajnish Verma

Rajnish Verma

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वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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