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Women Missing A Repot: कहाँ खो गईं वो 13 लाख महिलाएं?

Women Missing A Repot: गृह मंत्रालय की ओर से पिछले हफ्ते संसद में पेश की गई रिपोर्ट में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि देश में 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हो गईं।

Neel Mani Lal
Published on: 31 July 2023 3:39 PM GMT
Women Missing A Repot: कहाँ खो गईं वो 13 लाख महिलाएं?
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भारत में पिछले तीन साल में 13 लाख महिलाएं कहां हुई लापता: Photo- Social Media

Women Missing A Repot: भारत में पिछले तीन साल में 13.13 लाख महिलाएं लापता हो गईं। गृह मंत्रालय की ओर से पिछले हफ्ते संसद में पेश की गई रिपोर्ट में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि देश में 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हो गईं जिनमें 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां थीं। इनमें से कितनों का पता चला और कितनों का कोई पता नहीं चला, इसकी जानकारी नहीं है।

मध्य प्रदेश टॉप पर

- सबसे खराब स्थिति मध्य प्रदेश की है जहाँ इस अवधी में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हो गईं।

- दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हो गईं।

- तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ इस अवधी में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हो गईं।

- जम्मू और कश्मीर से 9,765 महिलाएं और लड़किया लापता हो गईं। इनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या 8,617 और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 1,148 थी।

- केंद्र शासित प्रदेशों से महिलाओं के लापता होने के मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहले नंबर पर है, जहां इस अवधि के दौरान 61,054 महिलाएं और 18 वर्ष से कम उम्र की 22,919 लड़कियां लापता हो गईं।

- ओडिशा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हुईं।

- छत्तीसगढ़ में 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां लापता हुईं।

एनसीआरबी ने इस संख्या की गणना गुमशुदा महिलाओं और लड़कियों के संबंध में पुलिस स्टेशनों में दर्ज रिपोर्टों के आधार पर की है। वैसे वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि कई परिवार तमाम कारणों से लापता लड़कियों की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराते हैं।

यौन अपराध निवारण अधिनियम- 2013

केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 2013 का यौन अपराध निवारण अधिनियम भी शामिल है। संशोधित कानून में अब बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने की भी बात कही गई है।

सरकार का कहना है कि पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी शुरू की गई है और कोई भी महिला 112 डायल करके तुरंत मदद हासिल कर सकती है।

Neel Mani Lal

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