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हाजी अली दरगाह में महिलाओं को मिलेगी एंट्री, SC के निर्देश के बाद ट्रस्ट ने भरी हामी
हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश देने का फैसला लागू करेगा। दरगाह ट्रस्ट ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से इन्फ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। जिसे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल.नागेश्वर राव की बेंच ने मंजूरी दे दी है।
मुंबई: हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश देने का फैसला लागू करेगा। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इस बारे में हाईकोर्ट के फैसले को मानने को तैयार है । ट्रस्ट ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से इन्फ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। जिसे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल.नागेश्वर राव की बेंच ने मंजूरी दे दी है।
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दरगाह ट्रस्ट की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने हलफनामा दाखिल किया था। जिसके मुताबिक दरगाह ने महिलाओं के प्रवेश को लेकर इच्छा जताई थी। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मामले पर स्टे बरकरार रखा था। बॉम्बे हाईकोर्ट में दरगाह की मजार तक महिलाओं के प्रवेश पर से बैन हटा लिया था। इसके खिलाफ एक अपील भी दायर की गई थी।
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इससे पहले बाॅम्बे हाई कोर्ट ने 26 अगस्त,2015 को अपने फैसले में महिलाओं को हाजी अली दरगाह में मज़ार के भीतर तक जाने की इजाजत दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को हाजी अली ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें, कि महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मंदिर में तृप्ति देसाई के आंदोलन के बाद महिलाओं को शनि मंदिर में प्रवेश मिला था। तृप्ति ने मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में भी महिलाओं को प्रवेश मिलने के लिए आंदोलन किया था।