×

चालान पर ऐसा गुस्सा! बाईक का कर डाला ये हाल

नया मामला दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर थानाक्षेत्र के शेख सराय-1 से है। जहां शराब के नशे में धुत युवक का यातायात पुलिसकर्मी ने चालान काटा तो युवक ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी।

Harsh Pandey
Published on: 29 March 2023 4:33 PM IST (Updated on: 29 March 2023 6:15 PM IST)
चालान पर ऐसा गुस्सा! बाईक का कर डाला ये हाल
X

नई दिल्ली: मोटर वाहन विधेयक में संसोधन होने के साथ इसका भरपूर विरोध जारी है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश और बंगाल की सरकार ने इस एक्ट को अपने राज्य में लागू नहीं किया है।बता दें कि अभी तक ट्रैफिक पुलिस व किये गये चालान से जुड़े कई विडियो वायरल हो रहा है।

नया मामला दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर थानाक्षेत्र के शेख सराय-1 से है। जहां शराब के नशे में धुत युवक का यातायात पुलिसकर्मी ने चालान काटा तो युवक ने अपने ही बाईक में आग लगा दी।

डीसीपी ने बताया...

एडिशनल डीसीपी साउथ परविंदर कुमार के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी शेख सराय-1 में त्रिवेणी कांप्लेक्स के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी एक बाइक सवार बिना हेलमेट के आता दिखा, तो उसे रुकने का इशारा किया गया। रोकने पर पता चला कि बाईक सवार राकेश निवासी सवरेदय एंक्लेव ने शराब पी रखी थी।

इसके बाद उक्त युवक से बाईक के दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान करके बाईक अपने कब्जे में ले लिया।

बताया जा रहा है कि शराब पीने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन के चलते 25 हजार रुपये का चालान काटा गया था। इस बात को लेकर युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बदसुलूकी भी।

बाईक में लगा दी आग...

इसके साथ ही डीसीपी साउथ परविंदर कुमार ने बताया कि 25 हजार रुपये का चालान कटता देख युवक गुस्से में बोला कि पुरानी बाईक इसकी कीमत ही 15 हजार है। इसे छुड़ाने के लिए 25 हजार जुर्माना क्यों दूं। यह कहते हुए आरोपित ने जब्त बाइक में आग लगा दी।

बता दें कि इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने मालवीय नगर थाने में शिकायत दी। कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली से यह पहला मामला...

बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद दिल्ली में शायद इस तरह का यह पहला मामला है। इससे पहले गुरुग्राम में 15 हजार की स्कूटी का 23000 रुपये का चालान कर दिया गया था।

गौरतलब है कि एक सितंबर यानी रविवार से देशभर में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 लागू हो गया है। इसके तहत अब वाहन चालकों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ रहा है।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक मे कुछ बदलाव...

1- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5 हजार रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी। पहले सिर्फ पांच सौ रूपये था।

2- अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी

ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।

3- नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।

4-अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हजार रुपये किया गया है।

5- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये का चालान कटेगा।

6- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये तक फाइन लगेगा।

7- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।

8- दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।

9-बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर एक हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान कटेगा।

10-इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

Harsh Pandey

Harsh Pandey

Next Story