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लालू यादव को नहीं मिली राहत, जमानत पर 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि, जब राजद सुप्रीमो को जेल से बाहर निकलने का समय आ रहा है तो सीबीआई जानबूझकर मामले को टाल रही है।
रांची: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रवार 12 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 19 फरवरी मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाई कोर्ट से आर्डर शीट दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सोमवार तक सभी कागजात जमा करने का निर्देश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी मुकर्रर की है।
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लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा
लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि, जब राजद सुप्रीमो को जेल से बाहर निकलने का समय आ रहा है तो सीबीआई जानबूझकर मामले को टाल रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने सीबीआई को समय दिया था। इस दौरान ही सभी कागजात को जमा कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हाफ सेंटेंस पूरा करने को लेकर कोर्ट में सभी कागजात जमा कर दिए गए हैं लेकिन सीबीआई जानबूझकर मामले को टाल रही है।
राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा
राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि, उनके नेता को जानबूझकर जेल के अंदर रखने की साजिश रची जा रही है। सुनवाई के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल के अंदर रखा गया है और अब सीबीआई जानबूझकर जमानत पर अड़ंगा डाल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई की अगली सुनवाई में पार्टी सुप्रीमो को जमानत मिल जाएगी
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आपको बता दें कि, दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में अगर लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो लालू प्रसाद जेल की सलाखों से बाहर निकल सकेंगे। चारा घोटाले के अन्य मामलों में राजद सुप्रीमो को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
रिपोर्ट- शाहनवाज
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