×

झारखंड में भी लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की मांग, हाईकोर्ट में PIL दाखिल

झारखंड में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

Newstrack
Published on: 24 March 2021 4:07 PM GMT (Updated on: 8 April 2021 11:09 AM GMT)
झारखंड में भी लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की मांग, हाईकोर्ट में PIL दाखिल
X
झारखंड: लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक की मांग, हाईकोर्ट में PIL दाखिल

रांची: झारखंड में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। बता दें कि याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि लाउडस्पीकर की तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है।

ये भी पढ़ें: कभी विवादों में रहीं IAS दुर्गा नागपाल लौटीं यूपी, एनपी पांडेय हुए निलंबित

अदालत को ये भी बताया कि साल 1932 से पहले मस्जिद से जो अजान दिया जाता था, उसमें लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाता था। यह परंपरा बहुत बाद में शुरू की गई है। लाउडस्पीकर से अजान देने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो लाउडस्पीकर से अजान दिया जाता है, उस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगेगा।

ये भी पढ़ें: ब्रेकथ्रू: किशोर-किशोरियों के साथ हिंसा जनता को नहीं स्वीकार, सर्वें में दावा

दिन में 5 बार तेज ध्वनि के साथ अजान दिया जाता है, जबकि नियम के अनुसार एक ध्वनि सीमा निश्चित है, उससे तेज ध्वनि से आवाज नहीं होनी चाहिए। अजान नियम की अनदेखी कर दिया जा रहा है। उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि, मस्जिद के अगल-बगल लोगों की जमीन और सरकारी जमीन पर जो नमाज पढ़ते हैं उस पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए।

रांची से शहनवाज की रिपोर्ट

Newstrack

Newstrack

Next Story