×

Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झटका, रांची MP-MLA कोर्ट ने खारिज की निजी पेशी से छूट की याचिका

Rahul Gandhi: रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में 'मोदी सरनेम केस' में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

Aman Kumar Singh
Published on: 3 May 2023 5:47 PM GMT (Updated on: 3 May 2023 6:02 PM GMT)
Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झटका, रांची MP-MLA कोर्ट ने खारिज की निजी पेशी से छूट की याचिका
X
राहुल गांधी (Social Media)

Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 'मोदी सरनेम केस' में रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court, Ranchi) ने राहुल गांधी की मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका बुधवार (3 मई) को खारिज कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

आपको बता दें, रांची में प्रदीप मोदी (Pradeep Modi) नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा (Additional Public Prosecutor Pushpa Sinha) ने बहस की। जबकि, राहुल गांधी की ओर से वकील प्रदीप चंद्रा ने बहस की।

मानहानि केस में ही सूरत कोर्ट ने सुनाई थी सजा

आपको बता दें, मोदी सरनेम मामले में ही गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। फ़िलहाल उस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन दिनों राहुल गांधी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। ज्ञात हो कि, कर्णाटक में 10 मई को मतदान होने हैं।

2019 के भाषण में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

गौरतलब है कि, 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कोलार में 'मोदी सरनेम' (Modi Surname Case) पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। पहले राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर मार्च महीने में ही फैसला आ चुका है। सूरत कोर्ट ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही, राहुल गांधी को सजा मिलते ही उनके लोकसभा सदस्यता भी चली गई। कांग्रेस नेता ने सूरत की जिला अदालत में अपील करते हुए सजा पर रोक लगाने की मांग की। मगर, उन्हें वहां से झटका लगा। राहुल गांधी के वकील गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा पर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

हाईकोर्ट के जस्टिस छुट्टी पर, लौटते ही सुनाएंगे फैसला
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत पृच्छक (Justice Hemant Prichhak) इस वक्त छुट्टी पर गए हुए हैं। अवकाश से लौटने के बाद वह राहुल पर फैसला सुनाएंगे। अदालत ने तब तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाए जाने तक राहुल गांधी को कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया गया है।

Aman Kumar Singh

Aman Kumar Singh

Next Story