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मालेगांव ब्लास्ट मामले में पुरोहित, प्रज्ञा समेत सात हत्या व साजिश में आरोपित
पुणे : मालेगांव धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सात लोग हत्या, बरगलाने और साजिश रचने के मामले में आरोपित किये गए है। संभावना है कि अदालत एक नवंबर से साक्ष्यों को दर्ज करना और ट्रायल शुरू कर देगी।
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महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव में एक मोटरसाइकिल में आरडीएक्स प्लांट कर किये गए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे। इस मामले में नेशनल इंटेलीजेंस एजेंसी (एनआईए) ने सात अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
विशेष जज विनोद पडलकर ने लेफ्टि. कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, समीर कुलकर्णी, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिलकर आदि के खिलाफ आरोप निर्धारित कर दिये।
अदालत ने सभी अभियुक्तों की मौजूदगी में हिन्दी में आदेश पढ़ा। जिसमें कहा गया कि अभिनव भारत आतंकवाद को फैलाने के लिए गठित किया गया था। इसी के तहत मालेगांव में मोटरसाइकिल में आरडीएक्स रखकर विस्फोट किया गया जिसमें छह लोग मारे गए और 101 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा संपत्ति को नुकसान पहुंचा।
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सभी अभियुक्तों पर अब चरमपंथ के ख़िलाफ़ बनाए गए क़ानून यूएपीए की धारा 16 और 18 और आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साज़िश), 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश) और 326 (इरादतन किसी को नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला चलेगा। सभी अभियुक्त खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कहा कि मेरी निष्ठा पर कभी कोई सवाल नहीं रहा और मैने कभी यह कल्पना नहीं की थी ऐसा होगा।