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सिख विरोधी दंगा : बंद मामलों की जांच नई SIT से कराने का आदेश

Rishi
Published on: 10 Jan 2018 5:40 PM IST
सिख विरोधी दंगा : बंद मामलों की जांच नई SIT से कराने का आदेश
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सिख-विरोधी दंगे के 186 बंद मामलों की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में नए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के आदेश दिए। इन मामलों की जांच इससे पहले गठित एसआईटी ने बंद कर दी थी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के मौजूदा अधिकारी और एक सेवानिवृत्त अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा।

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न्यायालय ने यह आदेश पर्यवेक्षक समिति की उस रिपोर्ट के बाद दिया जिसमें बताया गया है कि पहले की एसआईटी ने 241 मामलों में से 186 मामलों को बिना जांच के ही बंद कर दिया था।

इस नई एसआईटी की अध्यक्षता के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और दो अन्य अधिकारियों के नाम गुरुवार को तय किए जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों जे.एम. पांचाल व के. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पर्यवेक्षण समिति इन 242 मामले की समीक्षा कर रही थी।



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Rishi

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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