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1993 ब्लास्ट केस में फैसला, टाडा कोर्ट ने अबु सलेम समेत 5 को दिया दोषी करार
मुंबई: मुंबई में 12 मार्च, 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को विशेष टाडा अदालत ने अपना फैसला सुनाया। टाडा कोर्ट ने अबु सलेम समेत मुस्तफा दोसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया। एक आरोपी अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया।
साल 2005 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था। मुस्तफा दोसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था। 12 मार्च 1993 को हुए धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी।
इससे पहले 2007 में हुई सुनवाई के पहले फेज में टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन और अभिनेता संजय दत्त समेत 100 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोग बरी हुए थे। मेमन को फांसी चढ़ाया जा चुका है। अवैध हथियार मामले में संजय अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।
अबू सलेम ने किया था इनकार
2015 में टाडा कोर्ट के सामने सलेम ने अपने बयान में इस बात से इनकार किया था कि उसने संजय दत्त को हथियार मुहैया कराए थे। 30 जुलाई, 2015 को मुंबई ब्लास्ट केस में याकूब मेमन को फांसी हुई थी। इन ब्लास्ट्स के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।