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पुराने नोट जमा करने की कल लास्ट डेट, न्यू ईयर में 90 दिन ही स्पेशल केस में RBI लेगी नोट
नई दिल्ली: 30 दिसंबर को नोटबंदी का आखिरी दिन है। इस तारीख के बाद पुराने नोट बैंकों में आप जमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्पेशल केस में 90 दिनों तक यानि की 31 मार्च तक सिर्फ 10 हजार रुपए तक के पुराने नोट आरबीआई में जमा किए जा सकेंगे। सरकार इसके लिए कुछ नए नियम भी जारी कर सकती है। वहीं, अगर 10 हजार से ज्यादा के पुराने नोट आपके पास पाए जाते हैं, तो 5 हजार या 5 गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा। बुधवार (28 दिसंबर) को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अध्यादेश के मुताबिक तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट रखने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि जेल की सजा भी होगी।
देशभर में आरबीआई के 4 जोनल, 19 रीजनल और 10 सब-ऑफिस हैं। आरबीआई ने बताया है कि, इनमें से 19 इश्यू ऑफिस हैं, जहां अब नोट डिपॉजिट होंगे। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और तिरुवनंतपुरम में पुराने नोट जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाना होगा। आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साथ लेकर जा सकते हैं।
कौन 30 दिसंबर के बाद जमा कर सकता है नोट ?
-30 दिसंबर तक बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा नहीं करा पाने का वाजिब कारण बताकर कोई भी आरबीआई में पैसा जमा कराया जा सकता है।
-नोटबंदी के दौरान विदेश में रहे लोग, सेना में दूरदराज इलाकों में तैनात रहे जवान RBI में पुराने नोट 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं।
क्या है नया आर्डिनेंस ?
अध्यादेश के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) में कुछ विशेष मामलों में ही पुराने नोट जमा करने की छूट दी गई है। पुराने नोटों को 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा किया जा सकता है। तब तक पुराने नोट जमा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस अध्यादेश का नाम ‘The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance’ है।
मुख्य बातें:
-किसी व्यक्ति के पास 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
-इसके तहत उस शख्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
-कुछ विशेष मामलों में 4 साल तक की सजा हो सकती है।
-राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा।