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कोर्ट का आदेश- 6 फरवरी तक आधार से लिंक करवाएं मोबाइल नंबर, नहीं तो...

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया था।

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Published on: 3 Nov 2017 10:34 AM IST
कोर्ट का आदेश- 6 फरवरी तक आधार से लिंक करवाएं मोबाइल नंबर, नहीं तो...
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नई दिल्लीः अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को अभी तक आधार से लिंक नहीं करवाया है और आप बिना किसी रुकावट के इसे लगातार इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसे लिंक करवा लीजिए। नहीं तो आपके मोबाइल फोन की सेवाएं बंद हो सकती हैं।

इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है कि मोबाइलधारक को 6 फरवरी तक मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना आवश्यक है।

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क्या कहा सरकार ने

सरकार ने कोर्ट में कहा कि ''सभी मोबाइल नंबरों को E-KYC वेरिफिकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना इम्पोर्टेन्ट है। इसके साथ ही नए बैंक खाते खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी है। 6 फरवरी तक सभी यूजर्स के लिए ऐसा करना जरूरी होगा।''

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बता दें कि 6 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल के स्टेटमेंट और सरकार के हलफनामे के आधार पर मोबइल नंबर वेरिफिकेशन वाले मामले का निपटारा किया था।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया था।

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