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1993 मुंबई धमाका : अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्र कैद की सजा

1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में अबु सलेम समेत 5 दोषियों को गुरुवार (7 सितंबर) को मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट सजा सुनाएगी।

tiwarishalini
Published on: 7 Sept 2017 12:49 PM IST
1993 मुंबई धमाका : अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्र कैद की सजा
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1993 मुंबई धमाका : आज मिलेगी अबू सलेम को उसके गुनाहों की सजा

मुंबई: मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने 1993 में हुए सिलसिलेवार विस्फोट मामले में फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा दी जबकि चर्चित अबू सलेम को दो मामलों में 25-25 साल की सजा दी। उसे पूरा जीवन जेल में ही गुजारना होगा। इसके अलावा करीमुल्ला को भी उम्र कैद की सजा दी है। दोनों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी किया गया।

इसके अलावा रियाज सिद्दीकी को दस साल की सजा दी गई है लेकिन उस पर कोई जुर्माना नहीं किया गया है ।

फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट को लोगों को आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का भी दोष साबित हुआ है। अदालत ने माना कि दोनों को पाकिस्तान से विस्फोटक के आने और ब्लास्ट के बारे में पूरी जानकारी थी ।

टाडा अदालत ने पिछले जून में इन पांच लोगों को दोषी करार दिया गया था। इन सभी को विस्फोट की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया था।

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अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण पर लाया गया था। प्रत्यर्पण की शर्त थी कि उसे 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी और किसी दूसरे देश को नहीं सौंपा जाएगा। अबू सलेम प्रत्यर्पण के बाद 12 साल जेल में गुजार चुका है।

गौरतलब है कि 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार विस्फोट में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक घायल हुए थे।

मुंबई में अपराध की दुनिया से जुडे लोगों ने इसे 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के विरोध में अंजाम दिया था।

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संजय दत्त को अबू सलेम ने ही एके-47 रायफल दी थी।

बता दें कि इसी साल 16 जून को धमाकों के 24 साल बाद अबू सलेम समेत मुस्तफा दोसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दीकी को टाडा कोर्ट ने दोषी करार दिया गया था। जबकि अब्दुल कय्यूम को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। सीबीआई ने पांच दोषियों में से तीन को मृत्युदंड और अबू सलेम सहित दो को उम्रकैद की सजा देने की मांग की है।

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अबू सलेम को गुजरात से मुंबई तक 9 AK-56 राइफलें, 100 हैंड ग्रेनेड और गोलियां लाने का दोषी माना गया था। साल 2005 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारत के मोस्ट वॉन्टेड अबु सलेम और बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी को अरेस्ट किया गया था।

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अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया था। पुर्तगाल के साथ हुई संधि में कोर्ट सलेम को फांसी की सजा नहीं दे सकती है।

इससे पहले 2007 में हुई सुनवाई के पहले फेज में टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त समेत 100 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोग बरी हुए थे। अवैध हथियार मामले में संजय अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। इन ब्लास्ट्स के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

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30 जुलाई, 2015 को मुंबई ब्लास्ट केस में याकूब मेमन को फांसी हुई थी। 2015 में टाडा कोर्ट के सामने सलेम ने अपने बयान में इस बात से इनकार किया था कि उसने संजय दत्त को हथियार मुहैया कराए थे। इन ब्लास्ट्स के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहम को अरेस्ट नहीं किया जा सका।

12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।



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