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वित्त मंत्री ने केजरीवाल पर फिर किया मानहानि का केस, CM के वकील ने जेटली को कहा था 'क्रुक'

दिल्ली हाईकोर्ट में अपमानजनक शब्द प्रयोग किए जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया है।

sujeetkumar
Published on: 22 May 2017 12:55 PM IST
वित्त मंत्री ने केजरीवाल पर फिर किया मानहानि का केस, CM के वकील ने जेटली को कहा था क्रुक
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में अपमानजनक शब्द प्रयोग किए जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोमवार (22मई) को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज किया है।

जेटली ने केजरीवाल तथा आप नेताओं से 10 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। जिसके बाद सोमवार को भी जेटली ने अपमान जनक शब्द के मामले में केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उनका दावा है कि आप नेताओं ने 13 साल पहले डीडीसीए में कथित अनियमितता तथा वित्तीय हेराफेरी को लेकर उनपर हमला किया, जब वह संस्था के अध्यक्ष थे।

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जेटली के लिए 'क्रूक' शब्द का इस्तेमाल किया

दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने कोर्ट में अरुण जेटली के लिए 'क्रूक' शब्द का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद जेठमलानी ने कहा था कि वो ये शब्द अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही कर रहे हैं। जिस पर जेटली और उनके वकीलों ने आपत्ति जताई थी।

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जिंदगी को लेकर हमले कर रहे हैं, जो ठीक नहीं

सुनवाई के दौरान जेटली ने कहा था कि आप निजी जिंदगी को लेकर हमले कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इसके बाद जेठमलानी ने कहा कि मैं अपने क्लाइंट की मर्जी से मिल रहा हूं, और हमेशा अपने क्लाइंट से केस से समझने के लिए मिलता हूं।

जेठमलानी ने कोर्ट में ये भी कहा कि काला धन लाने में मैंने जितनी लड़ाई लड़ी अरुण जेटली ने उस पर पानी फेर दिया। केजरीवाल के दूसरे काउंसिल ने कोर्ट से दूसरे दिन का समय मांगा।

जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 और 31 जुलाई की तारीख दे दी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी अरुण जेटली का चरित्र प्रमाण के लिए कहा था कि क्या आपके आचरण का प्रमाण मोदी से लें?

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छवि को नुकसान पहुंचा

जेटली ने दिसंबर 2015 में केजरीवाल तथा आप के नेताओं कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा तथा दीपक बाजपेयी के खिलाफ दीवानी मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आरोपियों ने डीडीसीए से संबंधित मामले में उनके खिलाफ 'बेबुनियाद तथा मानहानिकारक' टिप्पणियां कीं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।



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