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GST: गोल्ड पर 3 तो बीड़ी पर 28 फीसदी टैक्स, जानिए क्या हुआ महंगा-सस्ता ?

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सोना (गोल्ड) पर 3 फीसदी और बीड़ी पर 28 फीसदी कर (टैक्स) वसूला जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार (03 जून) को जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने पर यह जानकारी दी।

tiwarishalini
Published on: 3 Jun 2017 8:30 PM IST
GST: गोल्ड पर 3 तो बीड़ी पर 28 फीसदी टैक्स, जानिए क्या हुआ महंगा-सस्ता ?
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GST: गोल्ड पर 3 तो बीड़ी पर 28 फीसदी टैक्स, जानिए क्या हुआ महंगा-सस्ता ?

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सोना (गोल्ड) पर 3 फीसदी और बीड़ी पर 28 फीसदी कर (टैक्स) वसूला जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार (03 जून) को जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने पर यह जानकारी दी। जेटली ने बताया कि सभी राज्य 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली मीटिंग 11 जून को होगी।

इसके साथ ही जीएसटी परिषद ने सभी सामानों और सेवाओं को जीएसटी के चार स्लैब के अंतर्गत रखने का कार्य पूरा कर लिया। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं।

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जेटली ने जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक के बाद मीडिया से कहा, "सोना पर वर्तमान में 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगाया जाता है। इन दरों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने काफी विचार-विमर्श के बाद सोना और सोने के जेवरों पर सर्वसम्मति से 3 फीसदी कर लगाने का फैसला किया है।"

उन्होंने कहा कि इसके अलावा अपरिष्कृत हीरे (रफ डायमंड) पर 0.25 फीसदी का मामूली कर लगाया गया है, 'ताकि लेन-देन का हिसाब रखा जा सके।' वहीं, बीड़ी पत्तों या 'तेंदू' पर 18 फीसदी कर लगाया गया है, जबकि बीड़ी पर 28 फीसदी कर लगाया गया है।

जेटली ने कहा, "बीड़ी या बीड़ी पत्तों पर कोई उपकर (सेस) नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सिगरेट पर उपकर लगेगा।" जीएसटी में 500 रुपए से कम कीमत के जूता-चप्पलों पर 5 फीसदी और इससे अधिक कीमत के जूता-चप्पलों पर 18 फीसदी कर लगाया गया है। बीड़ी पर सिगरेट की ही तरह 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा। बीड़ी पर फिलहाल 20 पर्सेंट के करीब टैक्स लगता है। बीड़ी पत्ता यानी तेंदु पत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा

जेटली ने कहा कि रेडीमेड कपड़े जिनकी कीमत 1,000 रुपए से कम होगी, उस पर 5 फीसदी कर लगेगा। एग्रीकल्चर मशीनों पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा सोलर पैनल पर 5% कर और पैकेज्ड फूड आइटम पर 5% कर तय किया गया है।

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सभी तरह के ब्रैंडेड बिस्किट्स पर 18 फीसदी टैक्स लागू होगा। फिलहाल लो प्राइस्ड बिस्किट्स पर 20.6 पर्सेंट का टैक्स लगता है। रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क पर बिकने वाले पैकेज्ड फूड आइट्म्स पर 5 पर्सेंट टैक्स लगेगा।

फिलहाल 500 से 1000 रुपए तक की कीमत वाले फुटवियर पर 6% कर लगता है। इसके अलावा राज्य वैट भी लगाते हैं। जीएसटी के बाद 500 रुपए तक 5% कर लगेगा। 500 रुपए से ज्यादा कीमत वाले फुटवियर पर 18% कर लगेगा।

कॉटन फाइबर और फैब्रिक पर 0% तो सिंथेटिक पर 12.5% एक्साइज है। 1,000 रुपए से कम के कपड़े पर एक्साइज नहीं है। इससे ज्यादा पर 12.5% एक्साइज और 5% वैट है। ब्रांडेड कपड़े पर सेनवैट के साथ 12.5% टैक्स है। कॉटन पर यह 6% है।

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जीएसटी के बाद सिल्क और जूट पर कोई कर नहीं लगेगा। कॉटन और नेचुरल फाइबर पर 5% कर लगेगा। 1000 रुपए से कम के गारमेंट पर 5% और रेडीमेड गारमेंट पर 12% टैक्स लगेगा। मैनमेड यार्न और फ्रैब्रिक पर 18% कर लगेगा।



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