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बेल्जियम की अदालत ने फेसबुक पर लगाया 1,000 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली: दिग्गज सोशल नेटवक्रिंग साइट फेसबुक पर बेल्जियम की एक कोर्ट ने प्राइवेसी कानून का उल्लघंन करने पर 56 मिलियन डॉलर लगभग 1,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अदालत का कहना है कि फेसबुक अगर पहले की तरह लगातार प्राइवेसी कानून का उल्लंघन करके थर्ड पार्टी वेबसाइट को ट्रैक करता रहा तो उसे हर दिन जुर्माना देना होगा। बेल्जियन कोर्ट ने फेसबुक से यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने से मना किया है और हर दिन 2 लाख 50 हजार यूरो जुर्माना देने को कहा है।
अदालत ने कहा, कि फेसबुक हमें पूरी यूजर डेटा कलेक्ट करने के बारे में अधूरी जानकारी देता है और ये भी नहीं बताता कि वो किस तरह का डेटा कलेक्ट करता है? और उस डेटा का क्या किया जाता है? उसे कितने दिनों तक के लिए स्टोर रखा जाता है? अदालत के अनुसार फेसबुक यूजर्स की जानकारी स्टोर करने के लिए यूजर्स की मर्जी की भी कोई परवाह नहीं करता है।
अदालत ने फेसबुक को आदेश दिया है, कि बेल्जियम के नागरिकों का जितना भी डेटा अवैध तरीके से स्टोर किया गया है, उसे डिलीट किया जाए। इनमें उन लोगों का भी डेटा शामिल है, जो सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। दूसरी ओर, फेसबुक का कहना है कि कंपनी कोर्ट के इस फैसले से निराश है और अपील करेगी। फेसबुक के मुताबिक कूकीज और पिक्सल को वो यूज करती है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेक्नलॉजी के होते हैं और इसे लाखों बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद मिलती है।