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भीमा-कोरेगांव हिंसा: सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा 24 सितंबर को फैसला
नई दिल्ली : चर्चित भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में पांच वामपंथी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट में दायर की गई थीं।
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कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी पक्षकारों को 24 सितंबर तक लिखित बयान दाखिल करने के लिये कहा। कोर्ट 24 सितंबर को फैसला सुनाएगा।
कोर्ट ने सुनवाई के लिए सरकार को पक्ष रखने के लिए 20 मिनट और पीड़ितों को 10 मिनट का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
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आपको बता दें, 19 सितंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अंदेशे के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला नहीं घोटा जा सकता।