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CBDT ने कहा- 1 जुलाई से IT रिटर्न और PAN के लिए जरूरी होगा आधार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 1 जुलाई, 2017 से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा।

tiwarishalini
Published on: 10 Jun 2017 7:44 PM IST
CBDT ने कहा- 1 जुलाई से IT रिटर्न और PAN के लिए जरूरी होगा आधार
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CBDT ने कहा- 1 जुलाई से IT रिटर्न और PAN के लिए जरूरी होगा आधार

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 1 जुलाई, 2017 से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लेने के लिए भी आधार की जरूरत होगी। गौरतलब है 09 जून (शुक्रवार) सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर जरूरी बताते हुए कहा था कि जिन लोगों के पास आधार नंबर है वो पैन कार्ड के साथ उसे लिंक कर सकते हैं लेकिन जिनके पास नहीं है, उनके पैन कार्ड कैंसिल नहीं होंगे।

यह भी पढ़ें ... आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही 'आंशिक राहत' दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है।

सीबीडीटी के मुताबिक, 1 जुलाई, 2017 से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और पैन के लिए आवेदन करते समय आधार या आधार एनरोलमेंट नंबर कोट करना होगा जरूरी होगा। ऐसे लोगों को, जिनको 1 जुलाई, 2017 तक पैन अलॉट किया गया है और जिनके पास आधार नंबर है या जो आधार बनवाने के पात्र हैं, उन्हें पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जानकारी इनकम टैक्‍स विभाग को देनी होगी।



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tiwarishalini

tiwarishalini

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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