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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जज लोया मामले के सभी केस की सुनवाई SC में ही होगी
नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जज बीएच लोया की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच कर रही है। सोमवार (22 जनवरी) को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जज लोया से जुड़े मामले की सुनवाई अब किसी भी हाईकोर्ट में नहीं होगी। साथ ही, बॉम्बे हाईकोर्ट में जो दो याचिकाएं पेंडिंग हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए।
बता दें, कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इसकी जानकारी दी। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने साल्वे का विरोध किया। उन्होंने कहा, कि 'हरीश साल्वे अमित शाह के बचाव में पेश हुए थे। अब वे महाराष्ट्र सरकार की ओर से हैं। इससे संस्थान की छवि धूमिल हो रही है। कोर्ट को इसे रोकना चाहिए।'
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पेंडिंग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करें
बता दें, कि सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी हाईकोर्ट में जज लोया से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं होगी। साथ ही ये भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी जो दो याचिकाएं पेंडिंग हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए।
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मीडिया समूहों ने जज लोया की मौत पर उठाए थे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है, कि 'कई मीडिया समूहों ने जज लोया की मौत पर सवाल उठाए हैं।' कोर्ट ने आगे कहा, कि 'इस मामले की सुनवाई नियमानुसार होगी। सभी वकीलों को कोर्ट का साथ देना चाहिए।'
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