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NGT की शर्तों से घबराई केजरीवाल सरकार, रद्द की Odd-Even स्कीम

एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अगले हफ्ते सोमवार (13 नवंबर) से शुरू होने वाले ऑड-ईवन स्कीम को रद्द कर दिया है।

tiwarishalini
Published on: 11 Nov 2017 3:54 PM IST
NGT की शर्तों से घबराई केजरीवाल सरकार, रद्द की Odd-Even स्कीम
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नई दिल्ली : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अगले हफ्ते सोमवार (13 नवंबर) से शुरू होने वाले ऑड-ईवन स्कीम को रद्द कर दिया है। यह जानकारी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की कड़ी शर्तों के लगाए जाने के बाद केजरीवाल सरकार ने ये फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस स्कीम को 13 से 17 नवंबर तक लागू करने का फैसला किया था।

बता दें, कि एनजीटी ने शनिवार को दिल्ली सरकार को कड़ी शर्तों के साथ ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के लिए मंजूरी दी थी। इसमें वीवीआईपी, टू व्हीलर्स, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को भी राहत नहीं दी गई थी।

दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसी स्थिति में इस स्कीम को लागू करना संभव नहीं है। दिल्ली सरकार सोमवार को इस मामले पर फिर से एनजीटी का रूख करेगी और फैसले पर पुनर्विचार और टू-वीलर्स एवं महिलाओं को छूट देने की मांग करेगी। दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि टू-व्हीलर्स और महिलाओं को ऑड-ईवन स्कीम में छूट ना दिए जाने से पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी।

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दिल्ली में हाहाकार !

दिल्ली में सार्वजानिक परिवहन के पर्याप्त संसाधन फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। एनजीटी के फैसले के बाद दिल्ली में हाहाकार मच जाता। हालांकि, दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में फ्री सफर का ऐलान किया था। दिल्ली में 6 हजार बसों की कमी है। वहीं रोजाना लगभग 64 लाख टू-व्हीलर्स गाड़ियां चलती हैं। अगर किसी दूसरे राज्य से दिल्ली पहुंच रहे हैं तो भी यह नियम आप पर लागू होता। ऐसे में दिल्ली मेट्रो और अन्य यातायात वाहनों पर लोड बढ़ जाता।

एनजीटी ने किसे दी थी छूट ?

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि सिर्फ ऐंबुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को ही ऑड-ईवन स्कीम में छूट मिलेगी। इसके अलावा जो गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं, वे इस बार भी ऑड-ईवन के दायरे से बाहर रहेंगी। हालांकि, इसके लिए वाहन पर सीएनजी स्टिकर जरूरी है।

क्या है ऑड ईवन स्कीम ?

ऑड ईवन स्कीम के तहत 1,3,5,7 और 9 (ऑड नंबर) नंबर वाली गाड़ियां एक दिन और दूसरे दिन 2,4,6,8 और 0 (ईवन नंबर) नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दिन ऑड नंबर वाली और दूसरे दिन ईवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। कैलाश गहलोत ने इसके नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 13,15 और 17 को ऑड नंबर की गाड़ियां और 14 व 16 को ईवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी।

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