×

केजरीवाल को हाईकोर्ट की लताड़, किसी के घर-दफ्तर में नहीं कर सकते हड़ताल

Manali Rastogi
Published on: 18 Jun 2018 7:04 AM GMT
केजरीवाल को हाईकोर्ट की लताड़, किसी के घर-दफ्तर में नहीं कर सकते हड़ताल
X

नई दिल्ली : दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लताड़ लगाई ओर कहा कि बिना अनुमति किसी के घर या दफ्तर में ड़िताल नहीं कर सकते।

यह भी पढ़ें: सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

सीएम अरविंद केजरीवाल 7 दिन से उपराज्यपाल के आवास पर हड़ताल पर हैं। इसपर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धरना है या हड़ताल और क्या इसकी कोई अनुमति ली गई या खुद ही तय कर लिया गया।

एलजी के घर के बाहर होनी चाहिए थी हड़ताल

कोर्ट ने पूछा कि अगर ये खुद व्यक्तिगत रूप से तय किया गया फैसला है तो ये एलजी के घर के बाहर होना चाहिए था। क्या एलजी के घर के अन्दर ये धरना करने के लिए इजाजत ली गई है? हाईकोर्ट ने कहा कि आप कैसे किसी के घर या दफ्तर में जाकर हड़ताल पर बैठ सकते हैं।

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों दो आतंकियों को मार गिराया

हाईकोर्ट ने सीधा सवाल किया कि जैसे ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठती है, क्या ये वैसी ही हड़ताल है? धरने पर बैठने का फ़ैसला केबिनेट का है या ये व्यक्तिगत फ़ैसला है? कोर्ट की ओर से कहा गया है कि इसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढा जाना चाहिए।

सोमवार को सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि IAS ऑफिसर्स हड़ताल पर नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि उस मामले में हम IAS एसोसिएशन को भी पार्टी बना रहे है और सुनवाई शुक्रवार 22 जून को करेंगे।

Manali Rastogi

Manali Rastogi

Next Story