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अब नए साल से ट्रेन एक्सीडेंट पर रेलवे देगा डबल मुआवजा, जारी हुआ नोटिफिकेशन
केंद्र सरकार ने ट्रेन एक्सीडेंट में घायल होने वाले और मृतकों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजे की रकम को दोगुना करने का फैसला किया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ट्रेन एक्सीडेंट में घायल होने वाले और मृतकों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजे की रकम को दोगुना करने का फैसला किया है। यह प्रावधान 1 जनवरी, 2017 से लागू होंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की तरफ से 22 दिसंबर, 2016 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए
-इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है।
-ट्रेन एक्सीडेंट में अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर चोटें आती हैं या एक्सीडेंट के दौरान कोई रेलयात्री दिव्यांग होता है तो वह भी 8 लाख रुपए की राशि का हकदार होगा।
-घायलों और मृतकों के परिजनों को यह राशि रेलवेज क्लेम ट्रिब्यूनल (आरसीटी) के जरिए दी जाएगी।
और क्या कहा रेलवे ने ?
-रेलवे ने यह भी कहा है की मुआवजे से जुड़े बाकी नियम कानून पहले की तरह ही बने रहेंगे।
-मुआवजा उन रेल यात्रियों को ही मिलेगा जो टिकट लेकर यात्रा कर रहे हो।
दो दशक से नहीं हुआ था बदलाव
-ट्रेन एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए मुआवजे की दरें सबसे पहले साल 1990 में तय की गई थीं।
-जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा। मौजूदा दरें 25 अक्टूबर, 1997 को निर्धारित की गई थीं।
-तब से इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था।
ई-टिकट पर दुर्घटना बीमा फ्री
-रेलवे ने प्रत्येक ई-टिकट पर दुर्घटना बीमा का प्रावधान कर रखा है।
-पहले इसके लिए प्रति यात्री एक रुपए कटता था।
-अब इसे फ्री कर दिया गया है।
-इसके तहत यात्री की मौत पर परिजनों को 10 लाख रुपए मिलते हैं।
-इस तरह मृत्यु की स्थिति में रेलवे के मुआवजे के 08 लाख रुपए मिलाकर विक्टिम्स को कुल 18 लाख रुपए की रकम प्राप्त होगी।
किस स्थिति में कितना मुआवजा ?
-08 लाख रुपए- मृत्यु के अलावा, एक या दोनों हाथ अथवा पैर का पूरा कटना, दृष्टिहीनता, चेहरे की विद्रूपता और पूरी तरह बहरा होना।
-1.60 से 7.20 लाख रुपए- हाथ, पैर, हथेली, पंजा, कूल्हे, जांघ, अंगूठों और अंगुलियों के कटने, रीढ़ टूटने और एक आंख गंवाना।
-64 हजार से 1.60 लाख रुपए- जांघ, टांग, ऊपरी बांह, निचली बांह, हथेली, पंजा, कूल्हे की हड्डियों के फ्रैक्चर होने पर।