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AAP के 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में चुनाव आयोग ने नहीं दी राहत
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में चुनाव आयोग से राहत नहीं मिली। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस खारिज करने की विधायकों की अर्जी नामंजूर कर दी गई। आयोग ने शनिवार को कहा कि इन विधायकों के पास 13 मार्च 2015 से 8 सितंबर 2016 के बीच जाहिर तौर पर संसदीय सचिव का पद था।
क्या है मामला ?
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 सितंबर 2016 को आप के 21 विधायकों के संसदीय सचिवों के तौर पर नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इन सभी की विधायकी खत्म करने की मांग पर चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है।
विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब से चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से अब केस 20 विधायकों के खिलाफ है। अगली सुनवाई अगस्त में हो सकती है।
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