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UP चुनाव से पहले बड़ा फैसला: अब पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर सकेंगी सरकारी धन का दुरुपयोग
केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को निर्देश दिया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी किसी भी एक्टिविटी के लिए सरकारी खजाने और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा जिससे उस पार्टी या पार्टी को एलॉट चुनाव चिन्ह का प्रचार हो। आयोग ने यह कदम इन आरोपों के बीच उठाया है कि बसपा ने यूपी की सत्ता में रहने के दौरान सार्वजनिक स्थलों में हाथियों, जो कि पार्टी का चुनाव चिन्ह है की मूर्तियां बनवाईं।
नई दिल्ली: यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी किसी भी एक्टिविटी के लिए सरकारी खजाने और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा जिससे उस पार्टी या पार्टी को एलॉट चुनाव चिन्ह का प्रचार हो। आयोग ने यह कदम उन आरोपों के बीच उठाया है जिसमें बसपा ने यूपी की सत्ता में रहते हुए सार्वजनिक स्थानों में हाथियों (जो कि पार्टी का चुनाव चिन्ह है) की मूर्तियां बनवाईं।
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चुनाव चिन्ह हाथी को रद्द करने की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद आयोग ने यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जुलाई में वह अर्जी आयोग को वापस भेज दी थी जिसमें राज्यभर में हाथियों की मूर्तियां बनवाने के मामले में पिछली मायावती सरकार पर सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी को रद्द करने की मांग की गई थी।
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आयोग ने कहा
आयोग ने निर्देश दिया है कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में सरकारी पैसों, सार्वजनिक स्थान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेगी जिससे उस पार्टी या पार्टी को एलॉट चुनाव चिन्ह का प्रचार हो रहा हो। आयोग ने कहा कि इन निर्देशों के उल्लंघन को आयोग के वैध निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।